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घरों पर लगने वाली होर्डिंग पर भी देना होगा टैक्स, नगर निगम ने किया संशोधन

लखनऊ नगर निगम का होर्डिंग के लिए प्रचार अनुज्ञा शुल्क अधिनियम 2021 लागू हो गया है. फरवरी माह से लागू हुए इस अधिनियम के तहत विज्ञापन की दरें भी निर्धारित की गई हैं. इसके तहत अब घरों पर भी लगने वाले होर्डिंग से नगर निगम शुल्क वसूली करेगा. इसके साथ ही शहर में लगने वाली अवैध होर्डिंग से जुर्माना भी वसूला जाएगा.

लखनऊ नगर निगम
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Published : Mar 3, 2021, 5:31 PM IST

लखनऊ : नगर निगम में अभी तक घरों पर लगने वाली होल्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था. पर प्रचार अनुज्ञा शुल्क अधिनियम-2021 के फरवरी माह में लागू हो जाने के बाद से लखनऊ नगर निगम को आप घरों पर भी लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार मिल गया है. ऐसे में लखनऊ नगर निगम राजधानी के सभी ऐसे घरों को चिन्हित कर रहा है. जहां पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई जाती हैं.

1 जुलाई 2017 से जुड़ा जीएसटी टैक्स

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि 1 जुलाई 2017 से राजधानी में लगने वाली होर्डिंग में जीएसटी टैक्स भी जोड़ा गया. जिसके बाद से विज्ञापन की दरें भी बढ़ाई गईं और प्राइवेट भवनों से भी टैक्स वसूलने का अधिकार मिला.

'भेजी जा रही है नोटिस'

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि जिन भवनों पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई गई है, इन सभी भवन के स्वामियों को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है. और घरों पर लगने वाली शूटिंग से टैक्स भी लिया जाएगा. टैक्स नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

राजनीतिक होर्डिंग से शुल्क लेने का नहीं है प्रावधान

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि 'व्यवसायिक होर्डिंग से भले ही लखनऊ नगर निगम शुल्क वसूलता है, पर राजनीतिक दलों की लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का कोई भी प्रावधान नहीं है. ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ऐसे सभी होर्डिंग को लखनऊ नगर निगम की टीम साफ करती हैं'.

सभी जोनल अधिकारियों को दिया गया निर्देश

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम ने सभी आठों जोनों के जोनल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगने वाली व्यवसायिक हार्डिंग पर नजर रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इन सभी भू स्वामियों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया है, जिससे ये लोग शुल्क जमा करें और नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके.

बताते चलें कि नगर निगम के कानून में अभी तक घरों पर लगने वाली व्यवसायिक होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था. लेकिन नए नियम के तहत नगर निगम को यह अधिकार मिल गया है. ऐसे में लखनऊ नगर निगम इन सभी भवनों से शुल्क की वसूली करेगा और निश्चित रूप से इससे लखनऊ नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी.

लखनऊ : नगर निगम में अभी तक घरों पर लगने वाली होल्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था. पर प्रचार अनुज्ञा शुल्क अधिनियम-2021 के फरवरी माह में लागू हो जाने के बाद से लखनऊ नगर निगम को आप घरों पर भी लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार मिल गया है. ऐसे में लखनऊ नगर निगम राजधानी के सभी ऐसे घरों को चिन्हित कर रहा है. जहां पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई जाती हैं.

1 जुलाई 2017 से जुड़ा जीएसटी टैक्स

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि 1 जुलाई 2017 से राजधानी में लगने वाली होर्डिंग में जीएसटी टैक्स भी जोड़ा गया. जिसके बाद से विज्ञापन की दरें भी बढ़ाई गईं और प्राइवेट भवनों से भी टैक्स वसूलने का अधिकार मिला.

'भेजी जा रही है नोटिस'

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि जिन भवनों पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई गई है, इन सभी भवन के स्वामियों को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है. और घरों पर लगने वाली शूटिंग से टैक्स भी लिया जाएगा. टैक्स नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

राजनीतिक होर्डिंग से शुल्क लेने का नहीं है प्रावधान

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि 'व्यवसायिक होर्डिंग से भले ही लखनऊ नगर निगम शुल्क वसूलता है, पर राजनीतिक दलों की लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का कोई भी प्रावधान नहीं है. ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ऐसे सभी होर्डिंग को लखनऊ नगर निगम की टीम साफ करती हैं'.

सभी जोनल अधिकारियों को दिया गया निर्देश

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम ने सभी आठों जोनों के जोनल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगने वाली व्यवसायिक हार्डिंग पर नजर रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इन सभी भू स्वामियों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया है, जिससे ये लोग शुल्क जमा करें और नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके.

बताते चलें कि नगर निगम के कानून में अभी तक घरों पर लगने वाली व्यवसायिक होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था. लेकिन नए नियम के तहत नगर निगम को यह अधिकार मिल गया है. ऐसे में लखनऊ नगर निगम इन सभी भवनों से शुल्क की वसूली करेगा और निश्चित रूप से इससे लखनऊ नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी.

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