लखनऊ: ईडी की विशेष अदालत ने मनी लॉंड्रिंग के एक मामले में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत की है. सोमवार को अभियुक्त मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी. सुनवाई के दौरान अभियुक्त मुख्तार अंसारी की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई. पहले इस मामले की सुनवाई प्रयागराज में ईडी की विशेष अदालत में हो रही थी.
14 दिसम्बर को प्रयागराज की विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी को मनी लॉंड्रिंग के इस मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड में भेजा था. ईडी ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध दर्ज पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉंड्रिंग के इस मामले की शिकायत दर्ज कर जांच की थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक पुत्र अब्बास अंसारी भी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है.
गोमांस के साथ पकड़े गए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ: एडीजे प्रफुल्ल कमल ने 10 कुंतल गोमांस के साथ पकड़े गए अभियुक्त कृष्णकांत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक बीते दो मार्च को पुलिस ने अभियुक्त को ऐशबाग तिराहे के पास से पकड़ा था. अभियुक्त के पास से बरामद इनोवा गाड़ी में गोवंश के कटे हुए पैर व शरीर के अन्य हिस्से का अवशेष बरामद हुआ था. गौ हत्या निवारण अधिनियम की धाराओं में इस मामले की एफआईआर थाना बाजारखाला में दर्ज हुई थी. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्य जिलों में भी मुकदमा दर्ज है. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मामले में गिरफ़्तारी व बरामदगी के कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं हैं, पुलिस ने उसे इस मामले में फर्जी फंसाया है. हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त की ओर से आई दलील को नाकाफ़ी माना.
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