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भड़काऊ पोस्ट को लेकर सांसद संजय सिंह पर कोर्ट का डंडा, एक लाख का जुर्माना लगा

लखनऊ की जिला अदालत ने सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह (Former Minister Mahendra Singh) के खिलाफ सारे ट्वीट्स व सोशल मीडिया पर

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 3, 2024, 3:42 PM IST

Updated : Jan 3, 2024, 5:30 PM IST

लखनऊ: विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह के खिलाफ घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर लखनऊ की जिला अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन ने तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के विरुद्ध सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने वाले सभी वीडियो व पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है.

कोर्ट ने संजय सिंह के विरुद्ध आदेश देते हुए कहा कि जुर्माने की राशि दो माह के भीतर याची महेंद्र सिंह को दें, अन्यथा ब्याज के साथ जुर्माने की राशि वसूली जाएगी. कोर्ट में डॉ महेन्द्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सह-अध्यक्ष प्रशान्त सिंह अटल ने बहस की थी. महेंद्र सिंह के जल शक्ति विभाग में मंत्री के कार्यकाल के दौरान सांसद संजय सिंह ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले के झूठे आरोप लगाए थे. तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह ने स्थानीय जिला अदालत में संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से कोई सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सख्त आदेश दिया.

सांसद संजय सिंह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं. ताजा फैसले से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है. उन पर लगे कोई भी आरोप प्रमाणित करने के लिए संजय सिंह दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए. महेंद्र सिंह को तमाम आरोपों से क्लीन चिट मिली. कोर्ट ने आठ पेज के आदेश में मानहानि के प्रकरण पर काफी तल्ख टिप्पणियां भी दर्ज की हैं. साथ ही तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर संजय सिंह और उनकी पार्टी द्वारा जितने भी वीडियो और पोस्ट किए गए हैं, उन्हें हटाने का आदेश दिया है. संजय सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. डॉ महेंद्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त सिंह अटल ने पक्ष रखा.

डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता की राजनीति की है और उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से मिथ्या अभियान चलाया गया वो आज कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है. महेंद्र सिंह ने कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी की राजनीति और सेवा भावना को हमेशा कायम रखेंगे. आज वो लोग बेनकाब हो गए, जिन्होंने उन्हें, उनकी सरकार और पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया था.

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लखनऊ: विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह के खिलाफ घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर लखनऊ की जिला अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन ने तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के विरुद्ध सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने वाले सभी वीडियो व पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है.

कोर्ट ने संजय सिंह के विरुद्ध आदेश देते हुए कहा कि जुर्माने की राशि दो माह के भीतर याची महेंद्र सिंह को दें, अन्यथा ब्याज के साथ जुर्माने की राशि वसूली जाएगी. कोर्ट में डॉ महेन्द्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सह-अध्यक्ष प्रशान्त सिंह अटल ने बहस की थी. महेंद्र सिंह के जल शक्ति विभाग में मंत्री के कार्यकाल के दौरान सांसद संजय सिंह ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले के झूठे आरोप लगाए थे. तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह ने स्थानीय जिला अदालत में संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से कोई सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सख्त आदेश दिया.

सांसद संजय सिंह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं. ताजा फैसले से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है. उन पर लगे कोई भी आरोप प्रमाणित करने के लिए संजय सिंह दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए. महेंद्र सिंह को तमाम आरोपों से क्लीन चिट मिली. कोर्ट ने आठ पेज के आदेश में मानहानि के प्रकरण पर काफी तल्ख टिप्पणियां भी दर्ज की हैं. साथ ही तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर संजय सिंह और उनकी पार्टी द्वारा जितने भी वीडियो और पोस्ट किए गए हैं, उन्हें हटाने का आदेश दिया है. संजय सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. डॉ महेंद्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त सिंह अटल ने पक्ष रखा.

डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता की राजनीति की है और उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से मिथ्या अभियान चलाया गया वो आज कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है. महेंद्र सिंह ने कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी की राजनीति और सेवा भावना को हमेशा कायम रखेंगे. आज वो लोग बेनकाब हो गए, जिन्होंने उन्हें, उनकी सरकार और पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया था.

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Last Updated : Jan 3, 2024, 5:30 PM IST
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