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सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची MP पुलिस बैरंग लौटी, कोर्ट ने जारी किया था NBW

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Published : Apr 21, 2022, 12:21 PM IST

Updated : Apr 21, 2022, 5:21 PM IST

सुब्रत रॉय
सुब्रत रॉय

12:12 April 21

लखनऊ: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आज लखनऊ पहुंची थी. एमपी पुलिस सुब्रत राय सहारा समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी के लिए गई थी. बता दें, कि सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सहित 8 लोगों के खिलाफ NBW वारंट जारी हुआ था. सुब्रत रॉय पर मध्यप्रदेश के दतिया कोतवाली में धोखाधड़ी के 14 मुकदमे दर्ज हैं.

सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची MP पुलिस बैरंग लौटी

दतिया इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा का कहना है कि सुब्रत राय पर मध्य प्रदेश के दतिया के शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की धारा 420, 406 व निवेशकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) सहित 14 मामले दर्ज हैं. सुब्रत राय के अलावा स्वप्ना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. आरोप है कि सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा जमा करवाया और फिर मैच्योरिटी होने पर पैसा नहीं दिया था.

सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची MP पुलिस बैरंग लौटी
सहारा कंपनी के प्रमुख और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. जिस पर आज मध्यप्रदेश के दतिया पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सुब्रत राय के घर पहुंची थी. फिलहाल दतिया पुलिस को उनके घर कोई नहीं मिला, तो पुलिस नोटिस देकर बैरंग लौट गई.

दतिया इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा का कहना है कि सुब्रत राय पर मध्य प्रदेश के दतिया के शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की धारा 420, 406 व निवेशकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) सहित 14 मामले दर्ज है. इंस्पेक्टर के मुताबिक, सुब्रत राय के अलावा, स्वप्ना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.

आरोप है कि सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा जमा करवाएं और फिर मैच्योरिटी होने पर पैसा नहीं दिया था. इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि जब वो सुब्रत राय के घर पहुंचे तो वहां वो मौजूद नहीं थे. जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर मौजूद सुब्रत के वकील को नोटिस देकर 5 मई तक कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि अगर सुब्रत समेत सभी आरोपी 5 मई तक कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं सहारा कंपनी के लीगल एडवाइजर डीबी त्रिपाठी ने बताया कि ये सच है कि दतिया में कुछ निवेशकों ने कंपनी में पैसा निवेश किया था. कंपनी उनका पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है. भुगतान में देरी होने का कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा समूह की सभी चल अचल संपत्तियों को बेचने में रोक लगाई थी. हालांकि समूह सेबी के एकाउंट में अब तक 25 हजार करोड़ रुपये जमा कर चुकी है. उसके बावजूद 9 सालों में सेबी ने महज 125 करोड़ का कुल भुगतान को किया है. जिस वजह से कंपनी निवेशकों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.

इसे भी पढे़ं- सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

12:12 April 21

लखनऊ: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आज लखनऊ पहुंची थी. एमपी पुलिस सुब्रत राय सहारा समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी के लिए गई थी. बता दें, कि सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सहित 8 लोगों के खिलाफ NBW वारंट जारी हुआ था. सुब्रत रॉय पर मध्यप्रदेश के दतिया कोतवाली में धोखाधड़ी के 14 मुकदमे दर्ज हैं.

सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची MP पुलिस बैरंग लौटी

दतिया इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा का कहना है कि सुब्रत राय पर मध्य प्रदेश के दतिया के शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की धारा 420, 406 व निवेशकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) सहित 14 मामले दर्ज हैं. सुब्रत राय के अलावा स्वप्ना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. आरोप है कि सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा जमा करवाया और फिर मैच्योरिटी होने पर पैसा नहीं दिया था.

सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची MP पुलिस बैरंग लौटी
सहारा कंपनी के प्रमुख और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. जिस पर आज मध्यप्रदेश के दतिया पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सुब्रत राय के घर पहुंची थी. फिलहाल दतिया पुलिस को उनके घर कोई नहीं मिला, तो पुलिस नोटिस देकर बैरंग लौट गई.

दतिया इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा का कहना है कि सुब्रत राय पर मध्य प्रदेश के दतिया के शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की धारा 420, 406 व निवेशकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) सहित 14 मामले दर्ज है. इंस्पेक्टर के मुताबिक, सुब्रत राय के अलावा, स्वप्ना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.

आरोप है कि सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा जमा करवाएं और फिर मैच्योरिटी होने पर पैसा नहीं दिया था. इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि जब वो सुब्रत राय के घर पहुंचे तो वहां वो मौजूद नहीं थे. जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर मौजूद सुब्रत के वकील को नोटिस देकर 5 मई तक कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि अगर सुब्रत समेत सभी आरोपी 5 मई तक कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं सहारा कंपनी के लीगल एडवाइजर डीबी त्रिपाठी ने बताया कि ये सच है कि दतिया में कुछ निवेशकों ने कंपनी में पैसा निवेश किया था. कंपनी उनका पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है. भुगतान में देरी होने का कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा समूह की सभी चल अचल संपत्तियों को बेचने में रोक लगाई थी. हालांकि समूह सेबी के एकाउंट में अब तक 25 हजार करोड़ रुपये जमा कर चुकी है. उसके बावजूद 9 सालों में सेबी ने महज 125 करोड़ का कुल भुगतान को किया है. जिस वजह से कंपनी निवेशकों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.

इसे भी पढे़ं- सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Last Updated : Apr 21, 2022, 5:21 PM IST
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