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एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को किया तलब - लखनऊ समाचार

एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए दो मार्च को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Feb 11, 2020, 8:44 AM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मानहानि के एक आपराधिक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए दो मार्च को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अजय कुमार लल्लू पर आरोप
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आरोप है कि 4 नवंबर 2019 को अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल से सम्बंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके विरुद्ध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुर्भावना से ग्रस्त होकर असत्य और भ्रामक बयान जारी किया था. उनके बयान को न्यूज चैनलों पर दिखाया गया और अगले दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था. आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उर्जा मंत्री पर दाउद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को फाएदा पहुंचाने का आरोप लगाया था. परिवाद में श्रीकांत शर्मा का कहना है कि इस बयान में लगाए गए मिथ्या आरोपों से उनके चरित्र और उनकी सत्यनिष्ठा को कलंकित किया गया है. उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई गई है.

विशेष अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए अजय कुमार लल्लू के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मानहानि के एक आपराधिक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए दो मार्च को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अजय कुमार लल्लू पर आरोप
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आरोप है कि 4 नवंबर 2019 को अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल से सम्बंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके विरुद्ध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुर्भावना से ग्रस्त होकर असत्य और भ्रामक बयान जारी किया था. उनके बयान को न्यूज चैनलों पर दिखाया गया और अगले दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था. आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उर्जा मंत्री पर दाउद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को फाएदा पहुंचाने का आरोप लगाया था. परिवाद में श्रीकांत शर्मा का कहना है कि इस बयान में लगाए गए मिथ्या आरोपों से उनके चरित्र और उनकी सत्यनिष्ठा को कलंकित किया गया है. उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई गई है.

विशेष अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए अजय कुमार लल्लू के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बतौर अभियुक्त कोर्ट ने किया तलब
उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दाखिल किया है मानहानि का परिवाद
विधि संवाददाता
लखनऊ
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मानहानि के एक आपराधिक मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए दो मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है। 
    श्रीकांत शर्मा का आरोप है कि 4 नवंबर 2019 को अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल से सम्बंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके विरुद्ध प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुर्भावना से ग्रस्त होकर असत्य व भ्रामक बयान जारी किए। उनके उस बयान को न्यूज चैनलों पर दिखाया गया और अगले दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उर्जा मंत्री पर दाउद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को फाएदा पहुंचाने का आरोप लगाया था परिवाद में श्रीकांत शर्मा का कहना है कि इस बयान में लगाए गए मिथ्या आरोपों से उनके चरित्र व उनकी सत्यनिष्ठा को कलंकित किया गया है। उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई गई है।
विशेष अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है    

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Chandan Srivastava
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