लखनऊ : प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर लगाई गई होर्डिंग में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो न लगाने पर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के ख़िलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पाया कि अभियुक्तगण लंबे समय से कोर्ट मे हाजिर नहीं हो रहे हैं. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ 20 हजार का जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख़ तय की है.
पत्रावली के अनुसार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील कुमार राय ने हुसैनगंज थाने में 25 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि वादी ने कांग्रेस कार्यालय पर होर्डिंग लगवाई थी. जिसमें प्रिंटिंग प्रेस की गलती से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की फोटो छूट गई थी. इससे नाराज होकर आरोपी उग्र हो गए और वादी को ढूंढने लगे. कहा गया कि आरोपीयों ने वादी की लगाई होर्डिंग को तोड़फोड़ करके सड़क पर फेंक दिया और जब वादी कार्यालय पहुंचा तो हथियारों से लैस आरोपियों ने वादी के साथ मारपीट की.
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोपी अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ 11 दिसंबर 2021 को चार्जशीट लगाई थी. मारपीट और तोड़फोड़ के एक मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने वारंट जारी किया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 20 हजार का जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है.