ETV Bharat / state

मंत्री मोहसिन रजा बतौर अभियुक्त हुए हाजिर, कोर्ट में दर्ज कराया बयान - कोर्ट की खबर

लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बतौर अभियुक्त पेश हुए मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा व अकबर हुसैन का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया.

मंत्री मोहसिन रजा बतौर अभियुक्त हुए कोर्ट में हाजिर.
मंत्री मोहसिन रजा बतौर अभियुक्त हुए कोर्ट में हाजिर.
author img

By

Published : Nov 1, 2021, 10:22 PM IST

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बतौर अभियुक्त पेश हुए मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा व अकबर हुसैन का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया. कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को मारने-पीटने व जानमाल की धमकी देने के इस मामले में बहस के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की है. मोहसिन रजा भाजपा सरकार में मंत्री हैं.


चार अगस्त, 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने थाना वजीरगंज में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 27 जुलाई, 2018 को इस मामले में मोहसिन रजा पर आरोप तय हुआ था.


ये भी पढ़ेंः अखिलेश की तरह बिना चुनाव लड़े इन नेताओं ने संभाली थी सीएम की कुर्सी...पढ़िए पूरी खबर

नमक घोटाला मामले में सहायक समीक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज
वहीं नमक घोटाला मामले में भी इसी कोर्ट ने जेल में निरुद्ध सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. 11 अगस्त, 2020 को इस मामले की एफआईआर नीलम नरेंद्र भाई पटेल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील अभितेष मिश्रा के मुताबिक उमेश पर इस मामले के अन्य मुल्जिमों के साथ मिलकर नमक सप्लाई का ठेका दिलाने के एवज में उनसे छह करोड़ 60 लाख की ठगी का आरोप है. इस मामले में उसके अलावा मोंटी गुर्जर, एनके कन्नौजिया उर्फ आशीष राय फर्जी अधिकारी संयुक्त सचिव, राघव फर्जी अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, एसके अग्निहोत्री वित्त विभाग, रितुल जोशी, लोकेश मिश्रा, कलीम अहमद व अन्य को आईपीसी की धारा 506, 471, 468, 467, 420, 419 व 120बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत नामजद किया गया था.

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बतौर अभियुक्त पेश हुए मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा व अकबर हुसैन का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया. कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को मारने-पीटने व जानमाल की धमकी देने के इस मामले में बहस के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की है. मोहसिन रजा भाजपा सरकार में मंत्री हैं.


चार अगस्त, 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने थाना वजीरगंज में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 27 जुलाई, 2018 को इस मामले में मोहसिन रजा पर आरोप तय हुआ था.


ये भी पढ़ेंः अखिलेश की तरह बिना चुनाव लड़े इन नेताओं ने संभाली थी सीएम की कुर्सी...पढ़िए पूरी खबर

नमक घोटाला मामले में सहायक समीक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज
वहीं नमक घोटाला मामले में भी इसी कोर्ट ने जेल में निरुद्ध सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. 11 अगस्त, 2020 को इस मामले की एफआईआर नीलम नरेंद्र भाई पटेल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील अभितेष मिश्रा के मुताबिक उमेश पर इस मामले के अन्य मुल्जिमों के साथ मिलकर नमक सप्लाई का ठेका दिलाने के एवज में उनसे छह करोड़ 60 लाख की ठगी का आरोप है. इस मामले में उसके अलावा मोंटी गुर्जर, एनके कन्नौजिया उर्फ आशीष राय फर्जी अधिकारी संयुक्त सचिव, राघव फर्जी अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, एसके अग्निहोत्री वित्त विभाग, रितुल जोशी, लोकेश मिश्रा, कलीम अहमद व अन्य को आईपीसी की धारा 506, 471, 468, 467, 420, 419 व 120बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत नामजद किया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.