ETV Bharat / state

सुजीत पांडेय हत्याकांडः आरोपी मधुकर यादव की जमानत अर्जी खारिज

author img

By

Published : May 25, 2021, 10:28 PM IST

लखनऊ के चर्चित सुजीत पांडेय हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी मधुकर सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अदालत के समक्ष अभियुक्त की जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.

लखनऊ कोर्ट.
लखनऊ कोर्ट.

लखनऊः अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने मोहनलालगंज के चर्चित व्यापारी नेता सुजीत पांडेय हत्याकांड मामले में निरुद्ध अभियुक्त मधुकर सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गम्भीर करार दिया है.

इस हत्याकांड मामले की एफआईआर 20 दिसंबर, 2020 को मृतक सुजीत पांडेय के बेटे अजय पांडेय ने दर्ज कराई थी. घटना के दिन शाम को सुजीत पांडेय घर से अपने कार्यस्थल ग्राम गौरा स्थित ईंट के भठ्ठे पर गए थे. जहां पहले से घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गम्भीर रुप से घायल सुजीत पांडेय ने इसकी सूचना मोबाइल से अपने बेटे को दी. तत्काल उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इसे भी पढ़ें- ग्राम पंचायतों में हुए वर्चुअल कार्यक्रम, ग्राम प्रधानों ने ली शपथ

फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और वादी अजय पांडेय के अधिवक्ता ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया. कहा गया कि अभियुक्त का हत्या के इस मामले में स्पष्ट भूमिका सामने आई है. उनका तर्क था कि अभियुक्त मधुकर सिंह यादव ने नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत सुजीत पांडेय की हत्या कराई थी. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल की बरामदगी भी की गई थी. अदालत के समक्ष अभियुक्त की जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.

लखनऊः अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने मोहनलालगंज के चर्चित व्यापारी नेता सुजीत पांडेय हत्याकांड मामले में निरुद्ध अभियुक्त मधुकर सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गम्भीर करार दिया है.

इस हत्याकांड मामले की एफआईआर 20 दिसंबर, 2020 को मृतक सुजीत पांडेय के बेटे अजय पांडेय ने दर्ज कराई थी. घटना के दिन शाम को सुजीत पांडेय घर से अपने कार्यस्थल ग्राम गौरा स्थित ईंट के भठ्ठे पर गए थे. जहां पहले से घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गम्भीर रुप से घायल सुजीत पांडेय ने इसकी सूचना मोबाइल से अपने बेटे को दी. तत्काल उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इसे भी पढ़ें- ग्राम पंचायतों में हुए वर्चुअल कार्यक्रम, ग्राम प्रधानों ने ली शपथ

फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और वादी अजय पांडेय के अधिवक्ता ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया. कहा गया कि अभियुक्त का हत्या के इस मामले में स्पष्ट भूमिका सामने आई है. उनका तर्क था कि अभियुक्त मधुकर सिंह यादव ने नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत सुजीत पांडेय की हत्या कराई थी. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल की बरामदगी भी की गई थी. अदालत के समक्ष अभियुक्त की जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.