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न्यू ट्रैफिक रूल: बरमूडा, शार्ट्स या चप्पल पहनकर चलाई गाड़ी तो राजधानी में कटेगा चालान

लखनऊ पुलिस की ओर से न्यू ट्रैफिक रूल को लेकर एक और फरमान जारी किया गया है. लोग अगर अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा.

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Published : Sep 11, 2019, 12:23 PM IST

यातायात पुलिस लखनऊ.

लखनऊः मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर हर ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है. लोग इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बेहतर सड़कें और ट्रैफिक सिग्नल नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो फिर इस तरीके के जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है.

जानकारी देते संवाददाता.

वहीं अब लखनऊ पुलिस की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है. अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनी तो चालान किया जाएगा. एसपी ट्रैफिक पुणे इंदू सिंह ने बताया कि इस संशोधित मोटर वाहन एक्ट-2019 के तहत गाड़ी चलाते समय बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनने की मनाही है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय अगर चालक ने बरमूडा, शॉर्ट्स, चप्पल या लुंगी पहन रखी है तो उसके खिलाफ 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. नया मोटर एक्ट अधिनियम-2019 लागू होने के बाद राजधानी में चालान की संख्या में गिरावट आई है.

ये भी पढे़ं- बिना हेलमेट फर्राटा भर रहे बाइक सवार का डीजीपी ने किया चालान

एसपी ट्रैफिक सिंह ने बताया कि पहले एक दिन में 1000 से 1100 तक के चालान किए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या कम हुई है. अब मात्र 800 चालान किए जा रहे हैं. चालान की दरों में निश्चित ही बड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चालान तभी होगा जब व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा. फिर नियमों का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. वाहन चालक के पास कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका भी है. अगर कोर्ट में वह अपने आप को सही साबित कर लेगा तो उसे मोटी रकम का भुगतान नहीं करना होगा.

लखनऊः मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर हर ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है. लोग इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बेहतर सड़कें और ट्रैफिक सिग्नल नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो फिर इस तरीके के जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है.

जानकारी देते संवाददाता.

वहीं अब लखनऊ पुलिस की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है. अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनी तो चालान किया जाएगा. एसपी ट्रैफिक पुणे इंदू सिंह ने बताया कि इस संशोधित मोटर वाहन एक्ट-2019 के तहत गाड़ी चलाते समय बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनने की मनाही है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय अगर चालक ने बरमूडा, शॉर्ट्स, चप्पल या लुंगी पहन रखी है तो उसके खिलाफ 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. नया मोटर एक्ट अधिनियम-2019 लागू होने के बाद राजधानी में चालान की संख्या में गिरावट आई है.

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एसपी ट्रैफिक सिंह ने बताया कि पहले एक दिन में 1000 से 1100 तक के चालान किए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या कम हुई है. अब मात्र 800 चालान किए जा रहे हैं. चालान की दरों में निश्चित ही बड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चालान तभी होगा जब व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा. फिर नियमों का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. वाहन चालक के पास कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका भी है. अगर कोर्ट में वह अपने आप को सही साबित कर लेगा तो उसे मोटी रकम का भुगतान नहीं करना होगा.

Intro:नोट- जी भैया, वीडियो से एसपी ट्रैफिक की बाइट देते हुए विजुअल हटा दिए गए हैं पीटीसी वह फाइल फुटेज के साथ खबर दोबारा भेज दी गई है सुबह ड्रिल की खबर है कृपया लगा लीजिए। वीडियो ना लगने लायक हो भैया तजा खबर भी कांसेप्ट इमेज पर लगा लीजिए।

एंकर

लखनऊ। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लेकर हर ओर चर्चाएं हो रही हैं लोग इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक ओर कुछ लोग बढ़ी हुए दरों को सुधार का आधार बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर से इसे सरकार की मनमानी बताया जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बेहतर सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो फिर इस तरीके के जुर्माने क्यों लगाए जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ पुलिस की ओर से फरमान जारी किया गया है कि अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लूंगी या चप्पल पहले पर गाड़ी का चालान किया जाएगा। ऐसे में अब अगर आप गाड़ी चलाते हुए बरमूडा शॉर्ट्स लूंगी या चप्पल पहनते हैं तो आप कर चालान होना निश्चित है।


एसपी ट्रैफिक पुणे इंदू सिंह ने बताया कि इस संशोधित मोटर वाहन एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय बरमूडा शॉर्ट्स लूंगी या चप्पल पहनने की मनाही है ऐसे में गाड़ी चलाते समय अगर चालक ने बरमूडा शॉर्ट्स चप्पल या लूंगी पहन रखी है तो उसके खिलाफ ₹2000 का चालान काटा जाएगा।


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संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद कम हुई चालान की संख्या

नए मोटर एक्ट अधिनियम 2019 का असर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। जहां एक और नए अधिनियम के तहत बढ़ाई गई चालान की दरों को लेकर सोशल मीडिया पर यह हॉट टॉपिक बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर अगर चालनो की संख्या पर नजर दौड़ाई तो नया मोटर एक्ट अधिनियम 2019 लागू होने के बाद राजधानी लखनऊ में चालान की संख्या में गिरावट आई है। लखनऊ एसपी ट्रैफिक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 1 दिन में 1000 से 1100 तक के चालान किए जाते थे लेकिन अब यह संख्या कम हुई है अब मात्र 800 चालान किए जा रहे हैं।


नए मोटर वाहन एक्ट 2019 को लेकर जितनी चर्चाएं हो रही है उतना पैनिक जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। चालान की दरों में निश्चित ही बड़ी बढ़ोतरी की गई है लेकिन चालान तभी होगा जब व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेंगे। फिर नियमों का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वाहन चालक के पास कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका भी है अगर कोर्ट में वह अपने आप को सही साबित कर लेगा तो उसे मोटी रकम का भुगतान नहीं करना होगा।

ईटीवी से खास बातचीत में पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि अभी हम पुरानी दरों पर ही चालान काट रहे हैं लेकिन अगर वाहन चालक चालान कोर्ट में छुड़ाने के लिए जाएगा तो उसे नए मोटर वाहन एक्ट 2019 के तहत ही रकम का भुगतान करना होगा।

इस दौरान पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि नया मोटर अधिनियम एक्ट 2019 लागू होने के बाद लखनऊ में ₹16000 तक का अधिकतम चालान किया गया है।




Conclusion:संवाददाता
प्रशांत मिश्रा
90 2639 25 26
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