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शहीदों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने की शर्त पर जमानत - लखनऊ खंडपीठ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को जेल में बंद रिटायर्ड लेखपाल को जमानत देते हुए उसे दो लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने के आदेश दिए हैं. इनके ऊपर सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के नाम दाखिल करने का आरेाप है.

लखनऊ खंडपीठ.
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Published : Apr 6, 2021, 10:51 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के नाम दाखिल करने के आरेाप में जेल में बंद 70 वर्षीय रिटायर्ड लेखपाल को जमानत देते हुए उसे दो लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने इस धनराशि में से एक-एक लाख रुपये छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए हेड कॉन्स्टेबल राज कुमार यादव और कॉन्स्टेबल धर्मेंद कुमार के परिजनों को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी से कहा कि यह रकम दो हप्ते में जमा की जाए. यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने राम गोपाल की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया. आरोपी के खिलाफ लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि इस दौरान आरोपी ने 34 निजी लोगों को सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया था.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के नाम दाखिल करने के आरेाप में जेल में बंद 70 वर्षीय रिटायर्ड लेखपाल को जमानत देते हुए उसे दो लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने इस धनराशि में से एक-एक लाख रुपये छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए हेड कॉन्स्टेबल राज कुमार यादव और कॉन्स्टेबल धर्मेंद कुमार के परिजनों को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी से कहा कि यह रकम दो हप्ते में जमा की जाए. यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने राम गोपाल की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया. आरोपी के खिलाफ लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि इस दौरान आरोपी ने 34 निजी लोगों को सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया था.

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