ETV Bharat / state

लखनऊ जिला कोर्ट ने दो संदिग्ध बांग्लादेशियों को एटीएस की रिमांड पर भेजा

फर्जी दस्तावेज व पासपोर्ट के साथ पकड़े दो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को लखनऊ जिला कोर्ट ने एटीएस की रिमांड पर भेजा है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रद कुमार चौधरी ने यह आदेश दिया है. इनकी कस्टडी रिमांड की अवधि 20 नवंबर की सुबह 10 बजे से शुरु होगी.

लखनऊ जिला कोर्ट ने दो संदिग्ध बांग्लादेशियों को एटीएस की रिमांड पर भेजा
लखनऊ जिला कोर्ट ने दो संदिग्ध बांग्लादेशियों को एटीएस की रिमांड पर भेजा
author img

By

Published : Nov 19, 2020, 9:09 PM IST

लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रद कुमार चौधरी ने सहारनपुर से गिरफ्तार दो बांग्लादेशी नागरिकों मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद फारुख को पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर एटीएस को सौंपने का आदेश दिया है. इनकी कस्टडी रिमांड की अवधि 20 नवंबर की सुबह 10 बजे से शुरु होगी. कोर्ट ने यह आदेश मामले के विवेचक व एटीएस के एसआई राजेश कुमार यादव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है. अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्त जेल से जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग मौजूद रहे.

सुनवाई के दौरान विवेचक का कहना था कि अभियुक्त फर्जी दस्तावेज व पासपोर्ट के आधार पर अवैध रुप से सहारनपुर में रह रहे थे. इनके द्वारा मोबाइल से विदेशों में संदिग्ध वार्ता की गई है. इन्होंने अपने बयान में कहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं. साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने वाले उपकरण भी बरामद करा सकते हैं. लिहाजा अभियुक्तों को पांच दिन के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में सौंपा गया.

उल्लेखनीय है कि 10 नवम्बर को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ ही विदेशी व पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इन दोनों पर वर्ष 2015 से फर्जी दस्तावेज व पासपोर्ट के जरिए सहारनपुर में रहने का आरोप है.

लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रद कुमार चौधरी ने सहारनपुर से गिरफ्तार दो बांग्लादेशी नागरिकों मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद फारुख को पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर एटीएस को सौंपने का आदेश दिया है. इनकी कस्टडी रिमांड की अवधि 20 नवंबर की सुबह 10 बजे से शुरु होगी. कोर्ट ने यह आदेश मामले के विवेचक व एटीएस के एसआई राजेश कुमार यादव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है. अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्त जेल से जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग मौजूद रहे.

सुनवाई के दौरान विवेचक का कहना था कि अभियुक्त फर्जी दस्तावेज व पासपोर्ट के आधार पर अवैध रुप से सहारनपुर में रह रहे थे. इनके द्वारा मोबाइल से विदेशों में संदिग्ध वार्ता की गई है. इन्होंने अपने बयान में कहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं. साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने वाले उपकरण भी बरामद करा सकते हैं. लिहाजा अभियुक्तों को पांच दिन के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में सौंपा गया.

उल्लेखनीय है कि 10 नवम्बर को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ ही विदेशी व पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इन दोनों पर वर्ष 2015 से फर्जी दस्तावेज व पासपोर्ट के जरिए सहारनपुर में रहने का आरोप है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.