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आवंटियों को समय से कब्जा न देने पर LDA को देना होगा जुर्माना

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सृष्टि अपार्टमेंट की आवंटी अनुपमा सिंह को 9 साल बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं दिया. जिसके बाद उन्होंने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दायर किया था.

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Published : Jun 16, 2021, 8:47 AM IST

समय से कब्जा न देने पर LDA को देना होगा जुर्माना
समय से कब्जा न देने पर LDA को देना होगा जुर्माना

लखनऊः अनुपमा सिंह ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दायर किया था. जिसके बाद रेरा ने एलएडीए के खिलाफ 21.20 लाख रुपये की आरसी जारी की थी. रेरा के आदेश पर डीएम ने एलडीए से 21 लाख 20 हजार रुपए रेरा कोष में जमा कराने का निर्देश दिया था. लेकिन एलडीए ने आरसी की रकम नहीं जमा कराई. प्राधिकरण ने रेरा ट्रिव्यूनल कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसे ट्रिव्यूनल ने खारिज कर दी. अब एलडीए को अनुपमा सिंह को 21.20 लाख रुपये जुर्माना देना होगा.

अनुपमा सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत

4 दिसंबर 2019 को अनुपमा सिंह ने यूपी रेरा में एलडीए के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. ये सिर्फ एक मामला नहीं है. एलडीए की जानकीपुरम विस्तार के काफी आवंटियों ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ है. लोग समय पर मकान न देने के लिए शिकायत कर रहे हैं. कई मामलों में यूपी रेरा ने एलडीए पर जुर्माना भी लगाया है. आरसी भी जारी की है. सृष्टि अपार्टमेंट के कई आवंटियों को जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने दिया था. लेकिन एलडीए जुर्माना देने से बचता रहा.

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद

रेरा के आदेश के खिलाफ की थी अपील

रेरा के आदेश के खिलाफ एलडीए ने ट्रिव्यूनल में अपील की थी. अब रेरा ट्रिव्यूनल ने भी एलडीए की अपील को खारिज कर दिया और आवंटी को जुर्माना देने का आदेश किया है. इसी तरह कई और मामले में भी की गई अपील ट्रिव्यूनल से खारिज हुई है. कुछ अपील एलडीए अधिकारियों की लापरवाही से खारिज हुई. क्योंकि एलडीए ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील नहीं की. एलडीए ने बुकलेट में दिए गए वादे के विपरीत सात साल देरी से फ्लैट का कब्जा दिया है. जो सुविधाएं देने का वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया. इस मामले में तमाम लोगों ने एलडीए के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करायी है.

इसे भी पढ़ें- राहुल के ट्वीट पर भड़के योगी, पूछा- जीवन में कभी 'सच' बोला है आपने ?

कीमतें बढ़ने पर फ्लैट वापस कर रहे आवंटी

वहीं आवास विकास परिषद के 4.32 लाख रुपये फ्लैटों की कीमत बढ़ाने के बाद आवंटी फ्लैट वापस करने लगे हैं. अबतक 70 से ज्यादा लोग फ्लैट का आवंटन निरस्त करा चुके हैं. आवास विकास ने साल 2015-16 में अवध विहार योजना में गोमती और सरयू एंक्लेव योजना शुरू की थी. इसमें तीन चरणों में कुल 3119 लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए. जिसमें एक बेडरूम और दो बेडरूम के फ्लैट हैं. आवास विकास ने इसे मध्यम वर्ग के लिए बनाया था. इसलिए इसकी कीमत 23 से 24 लाख के बीच रखी गई थी. लेकिन अब इसकी कीमत 4.32 तक बढ़ा दी गई है. जिसके बाद आवंटी पैसा वापस मांग रहे हैं.

सीएम से की शिकायत

कीमत बढ़ने से नाराज लोगों ने सीएम योगी से शिकायत की है. बढ़ी हुई कीमत कम कराने का अनुरोध किया है. आवंटी रमेश सिंह ने कहा कि वो भी फ्लैट वापस कर दे रहे हैं. सीएम को कीमत कम करने के लिए पत्र लिखा है. हमें 23.25 लाख रुपये में फ्लैट आवंटित हुआ था. अब इसकी कीमत 27.57 लाख रुपये हो गई है. अन्य चार्ज और ब्याज के साथ कीमत 33 लाख रुपये हो चुकी है. इसी तरह डीपी मिश्र को भी योजना में फ्लैट आवंटित हुआ था. अब वो भी मकान वापस कर रहे हैं. इतनी कीमत पर फ्लैट लेने से क्या फायदा.

लखनऊः अनुपमा सिंह ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दायर किया था. जिसके बाद रेरा ने एलएडीए के खिलाफ 21.20 लाख रुपये की आरसी जारी की थी. रेरा के आदेश पर डीएम ने एलडीए से 21 लाख 20 हजार रुपए रेरा कोष में जमा कराने का निर्देश दिया था. लेकिन एलडीए ने आरसी की रकम नहीं जमा कराई. प्राधिकरण ने रेरा ट्रिव्यूनल कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसे ट्रिव्यूनल ने खारिज कर दी. अब एलडीए को अनुपमा सिंह को 21.20 लाख रुपये जुर्माना देना होगा.

अनुपमा सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत

4 दिसंबर 2019 को अनुपमा सिंह ने यूपी रेरा में एलडीए के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. ये सिर्फ एक मामला नहीं है. एलडीए की जानकीपुरम विस्तार के काफी आवंटियों ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ है. लोग समय पर मकान न देने के लिए शिकायत कर रहे हैं. कई मामलों में यूपी रेरा ने एलडीए पर जुर्माना भी लगाया है. आरसी भी जारी की है. सृष्टि अपार्टमेंट के कई आवंटियों को जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने दिया था. लेकिन एलडीए जुर्माना देने से बचता रहा.

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद

रेरा के आदेश के खिलाफ की थी अपील

रेरा के आदेश के खिलाफ एलडीए ने ट्रिव्यूनल में अपील की थी. अब रेरा ट्रिव्यूनल ने भी एलडीए की अपील को खारिज कर दिया और आवंटी को जुर्माना देने का आदेश किया है. इसी तरह कई और मामले में भी की गई अपील ट्रिव्यूनल से खारिज हुई है. कुछ अपील एलडीए अधिकारियों की लापरवाही से खारिज हुई. क्योंकि एलडीए ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील नहीं की. एलडीए ने बुकलेट में दिए गए वादे के विपरीत सात साल देरी से फ्लैट का कब्जा दिया है. जो सुविधाएं देने का वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया. इस मामले में तमाम लोगों ने एलडीए के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करायी है.

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कीमतें बढ़ने पर फ्लैट वापस कर रहे आवंटी

वहीं आवास विकास परिषद के 4.32 लाख रुपये फ्लैटों की कीमत बढ़ाने के बाद आवंटी फ्लैट वापस करने लगे हैं. अबतक 70 से ज्यादा लोग फ्लैट का आवंटन निरस्त करा चुके हैं. आवास विकास ने साल 2015-16 में अवध विहार योजना में गोमती और सरयू एंक्लेव योजना शुरू की थी. इसमें तीन चरणों में कुल 3119 लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए. जिसमें एक बेडरूम और दो बेडरूम के फ्लैट हैं. आवास विकास ने इसे मध्यम वर्ग के लिए बनाया था. इसलिए इसकी कीमत 23 से 24 लाख के बीच रखी गई थी. लेकिन अब इसकी कीमत 4.32 तक बढ़ा दी गई है. जिसके बाद आवंटी पैसा वापस मांग रहे हैं.

सीएम से की शिकायत

कीमत बढ़ने से नाराज लोगों ने सीएम योगी से शिकायत की है. बढ़ी हुई कीमत कम कराने का अनुरोध किया है. आवंटी रमेश सिंह ने कहा कि वो भी फ्लैट वापस कर दे रहे हैं. सीएम को कीमत कम करने के लिए पत्र लिखा है. हमें 23.25 लाख रुपये में फ्लैट आवंटित हुआ था. अब इसकी कीमत 27.57 लाख रुपये हो गई है. अन्य चार्ज और ब्याज के साथ कीमत 33 लाख रुपये हो चुकी है. इसी तरह डीपी मिश्र को भी योजना में फ्लैट आवंटित हुआ था. अब वो भी मकान वापस कर रहे हैं. इतनी कीमत पर फ्लैट लेने से क्या फायदा.

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