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एक साल पहले सील की गई बिल्डिंग में जारी था अवैध निर्माण, हुई कार्रवाई - लखनऊ पुलिस

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लखनऊ में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. गुरुवार को भी अवैध रूप से बनाई गई एक इमारत को प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील कर दिया.

सील की गई बिल्डिंग
सील की गई बिल्डिंग
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Published : Feb 25, 2021, 9:36 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लखनऊ में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. गुरुवार एक और अवैध रूप से बनाई गई इमारत को प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील कर दिया. इस इमारत को इससे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सील किया गया था, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद इस इमारत में निर्माण नहीं रुका. जिसके बाद गुरुवार को एक बार फिर से लखनऊ पुलिस की मदद से मुकदमा दर्ज करते हुए इस इमारत को सील कर दिया गया.

सील तोड़कर किया जा रहा था अवैध निर्माण

जानकारी के अनुसार मोहम्मद तौफीक पुत्र स्वर्गीय रफीक डायरेक्टर पीएस निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 139/ 5 का शेखपुर अलीगंज स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध गुरुवार को कार्रवाई की गई. इनके खिलाफ एक वर्ष पहले भी प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था.

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

अवैध निर्माण किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत वाद संख्या 505 /2019 योजित किया गया था. जिस के क्रम में विहित प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 14 फरवरी 2020 के अनुपालन में उक्त अवैध निर्माण को उस समय ही सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया था. लेकिन स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा परिषद की सील तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए दोबारा बिल्डिंग को सील कर दिया.

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लखनऊ में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. गुरुवार एक और अवैध रूप से बनाई गई इमारत को प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील कर दिया. इस इमारत को इससे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सील किया गया था, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद इस इमारत में निर्माण नहीं रुका. जिसके बाद गुरुवार को एक बार फिर से लखनऊ पुलिस की मदद से मुकदमा दर्ज करते हुए इस इमारत को सील कर दिया गया.

सील तोड़कर किया जा रहा था अवैध निर्माण

जानकारी के अनुसार मोहम्मद तौफीक पुत्र स्वर्गीय रफीक डायरेक्टर पीएस निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 139/ 5 का शेखपुर अलीगंज स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध गुरुवार को कार्रवाई की गई. इनके खिलाफ एक वर्ष पहले भी प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था.

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

अवैध निर्माण किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत वाद संख्या 505 /2019 योजित किया गया था. जिस के क्रम में विहित प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 14 फरवरी 2020 के अनुपालन में उक्त अवैध निर्माण को उस समय ही सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया था. लेकिन स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा परिषद की सील तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए दोबारा बिल्डिंग को सील कर दिया.

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