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लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रियदर्शिनी कॉलोनी से हटाया अतिक्रमण

राजधानी लखनऊ में एलडीए ने बुधवार को प्रियदर्शनी कॉलोनी से कबाड़ी बाजार हटाया. इस दौरान दो भवनों को सील कर कार्रवाई भी की गई.

सालों से था अवैध कब्जा.
सालों से था अवैध कब्जा.
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Published : Oct 22, 2020, 7:38 AM IST

लखनऊ: सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी में वर्षों से जमे कबाड़ियों को हटाने के लिए एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने अभियान चलाया. दरअसल, मामले की शिकायत प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी के पास हुई थी. उन्होंने प्राधिकरण की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया.

एलडीए ने खाली कराया कबाड़ी मार्केट
लंबे समय से प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कबाड़ी मार्केट स्थापित किया गया था. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने आदेश जारी किया कि शहर से अवैध अतिक्रमण को तुरंत खाली कराया जाए. इस दिशा में बुधवार को प्रियदर्शनी कॉलोनी में अवैध रूप से स्थापित कबाड़ी मार्केट को खाली कराया गया.

दो अवैध निर्माण को किया गया सील
साथ ही एलडीए ने दो भवनों को सील कर कार्रवाई की. जानकीपुरम विस्तार में अशोक कुमार वर्मा और शुक्ला चौराहा के निकट आशु सिंह के अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया. वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन मौदा लखनऊ में 7 बीघा क्षेत्रफल में आर्केड नाम से अवैध प्लाटिंग और रो हाउस का निर्माण करा रहे हैं. प्राधिकरण ने इन कार्यों को भी सील करने का आदेश दिया है. प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए न तो कोई नक्शा पास किया गया है और न ही अनुमति ली गई है.

लखनऊ: सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी में वर्षों से जमे कबाड़ियों को हटाने के लिए एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने अभियान चलाया. दरअसल, मामले की शिकायत प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी के पास हुई थी. उन्होंने प्राधिकरण की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया.

एलडीए ने खाली कराया कबाड़ी मार्केट
लंबे समय से प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कबाड़ी मार्केट स्थापित किया गया था. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने आदेश जारी किया कि शहर से अवैध अतिक्रमण को तुरंत खाली कराया जाए. इस दिशा में बुधवार को प्रियदर्शनी कॉलोनी में अवैध रूप से स्थापित कबाड़ी मार्केट को खाली कराया गया.

दो अवैध निर्माण को किया गया सील
साथ ही एलडीए ने दो भवनों को सील कर कार्रवाई की. जानकीपुरम विस्तार में अशोक कुमार वर्मा और शुक्ला चौराहा के निकट आशु सिंह के अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया. वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन मौदा लखनऊ में 7 बीघा क्षेत्रफल में आर्केड नाम से अवैध प्लाटिंग और रो हाउस का निर्माण करा रहे हैं. प्राधिकरण ने इन कार्यों को भी सील करने का आदेश दिया है. प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए न तो कोई नक्शा पास किया गया है और न ही अनुमति ली गई है.

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