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लखनऊ में अवैध कब्जेदारों के लिए LDA का तोहफा, आम लोगों को भी मिलेंगे सस्ते प्लॉट - लखनऊ में सस्ते आवास

लखनऊ में कुकरेल रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत विस्थापित किए जा रहे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास सुविधा का लाभ दिया जाएगा. इस बाबत लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 28, 2023, 5:44 PM IST

लखनऊ : कुकरेल रिवरफ्रंट के लिए अकबरनगर के अवैध कब्जेदारों को 22 जनवरी तक हाईकोर्ट से राहत जरूर मिली है, मगर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनको विस्थापित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. विकास प्राधिकरण के प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों के आवंटन में पात्र विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जा रही है. इसके अलावा महज पांच हजार रुपये पंजीकरण धनराशि जमा करने पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत भवन का कब्जा देने का दावा किया जा रहा है. शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में ऐसे ही कई प्रस्ताव पास किए गए. इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह उपस्थित रहे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदानगर एवं बसन्तकुंज योजना में निर्मित किए गए भवनों में से जो भवन रिक्त हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाए गए विस्थापितों के लिए आरक्षित/आवंटित किया जाएगा. बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी. इसके बाद जो भवन रिक्त बचेंगे, उन्हें पंजीकरण कराने वाले सामान्य आवेदकों के मध्य लाॅटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा. व्यावसायिक श्रेणी के विस्थापित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यावसायिक दुकानों को मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे. शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी. इसके अलावा अवैध भवनों व बहुमंजिला इमारतों के ध्वस्तीकरण के पश्चात या किसी प्राकृतिक आपदा से आवासविहीन हो रहे लोग तथा अन्य विस्थापित जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें पांच प्रतिशत पंजीकरण एवं आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा. शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी.


सामान्य आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा : सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में भवन आवंटित कराने वाले लोगों को भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सौगात दी गई है. अभी तक आवंटियों को सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात ही आवास का कब्जा दिए जाने का प्राविधान था. ऐसे में कई आवंटी पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे, जिससे भवन रिक्त पड़े थे और उनके जर्जर होने का खतरा था. अब इसमें छूट देते हुए ऐसे आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर ही अनुबन्ध के आधार पर भवन का कब्जा दे दिया जाएगा तथा शेष धनराशि सात वर्ष की मासिक किस्तों में ली जाएगी.


बसन्तकुंज योजना में एलआईजी के 145 भूखंड : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एच में पूर्व नियोजित ईडब्ल्यूएस भूखंडों और भवनों के स्थान पर अब एलआईजी श्रेणी के 145 भूखंड सृजित किए जाएंगे. उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बसन्तकुंज योजना में पहले से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 6912 भवन निर्मित/निर्माणाधीन हैं. ऐसे में अब वहां एलआईजी श्रेणी के 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 145 भूखंड नियोजित किए जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सीजी सिटी योजना में नौ सेना शौर्य संग्राहलय बनेगा. इसके लिए प्राधिकरण द्वारा योजना में 3.92 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है. गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-7 में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए चिन्हित की गई 3.52 एकड़ भूमि को सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के पक्ष में आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया है.


नेहरू इन्क्लेव के पूर्व आवंटियों को लाॅटरी में वरीयता : सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव योजना के पूर्व आवंटी जिन्हें भूखx[ का कब्जा नहीं दिया जा सका है वे अगर योजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों के आवंटन के लिए नियमानुसार आवेदन करते हैं तो उन्हें लाॅटरी में वरीयता दी जाएगी तथा समायोजन नीति के तहत धनराशि जमा कराई जाएगी. इस सम्बंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है.





यह भी पढ़ें : यूपी के सबसे बड़े सभागार को संवारेगा एलडीए, हैप्पीनेस और फ्रैंगरेंस पार्क में होगा यह काम

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लखनऊ : कुकरेल रिवरफ्रंट के लिए अकबरनगर के अवैध कब्जेदारों को 22 जनवरी तक हाईकोर्ट से राहत जरूर मिली है, मगर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनको विस्थापित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. विकास प्राधिकरण के प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों के आवंटन में पात्र विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जा रही है. इसके अलावा महज पांच हजार रुपये पंजीकरण धनराशि जमा करने पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत भवन का कब्जा देने का दावा किया जा रहा है. शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में ऐसे ही कई प्रस्ताव पास किए गए. इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह उपस्थित रहे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारी.

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदानगर एवं बसन्तकुंज योजना में निर्मित किए गए भवनों में से जो भवन रिक्त हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाए गए विस्थापितों के लिए आरक्षित/आवंटित किया जाएगा. बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी. इसके बाद जो भवन रिक्त बचेंगे, उन्हें पंजीकरण कराने वाले सामान्य आवेदकों के मध्य लाॅटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा. व्यावसायिक श्रेणी के विस्थापित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यावसायिक दुकानों को मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे. शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी. इसके अलावा अवैध भवनों व बहुमंजिला इमारतों के ध्वस्तीकरण के पश्चात या किसी प्राकृतिक आपदा से आवासविहीन हो रहे लोग तथा अन्य विस्थापित जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें पांच प्रतिशत पंजीकरण एवं आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा. शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी.


सामान्य आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा : सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में भवन आवंटित कराने वाले लोगों को भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सौगात दी गई है. अभी तक आवंटियों को सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात ही आवास का कब्जा दिए जाने का प्राविधान था. ऐसे में कई आवंटी पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे, जिससे भवन रिक्त पड़े थे और उनके जर्जर होने का खतरा था. अब इसमें छूट देते हुए ऐसे आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर ही अनुबन्ध के आधार पर भवन का कब्जा दे दिया जाएगा तथा शेष धनराशि सात वर्ष की मासिक किस्तों में ली जाएगी.


बसन्तकुंज योजना में एलआईजी के 145 भूखंड : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एच में पूर्व नियोजित ईडब्ल्यूएस भूखंडों और भवनों के स्थान पर अब एलआईजी श्रेणी के 145 भूखंड सृजित किए जाएंगे. उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बसन्तकुंज योजना में पहले से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 6912 भवन निर्मित/निर्माणाधीन हैं. ऐसे में अब वहां एलआईजी श्रेणी के 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 145 भूखंड नियोजित किए जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सीजी सिटी योजना में नौ सेना शौर्य संग्राहलय बनेगा. इसके लिए प्राधिकरण द्वारा योजना में 3.92 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है. गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-7 में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए चिन्हित की गई 3.52 एकड़ भूमि को सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के पक्ष में आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया है.


नेहरू इन्क्लेव के पूर्व आवंटियों को लाॅटरी में वरीयता : सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव योजना के पूर्व आवंटी जिन्हें भूखx[ का कब्जा नहीं दिया जा सका है वे अगर योजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों के आवंटन के लिए नियमानुसार आवेदन करते हैं तो उन्हें लाॅटरी में वरीयता दी जाएगी तथा समायोजन नीति के तहत धनराशि जमा कराई जाएगी. इस सम्बंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है.





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