लखनऊः वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट्स के ढहने के मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर के भतीजे मोहम्मद तारिक को गैर इरादतन हत्या के आरोप में हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी गर्ग ने शुक्रवार को अभियुक्त मोहम्मद तारिक को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया. पत्रावली पर गौर करने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को 8 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है.
अभियुक्त मोहम्मद तारिक को शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अभियुक्त का गैर इरादतन हत्या सहित कई संगीन धाराओं में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी ने अदालत को बताया कि आरोपी मोहम्मद तारिक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैंसा कुंड रोड के पास से गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार तारिक ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मकान और इस प्रकरण की जानकारी के लिए लखनऊ आया था. अभियोजन की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट 25 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश शाहिद, भतीजा मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के विरुद्ध दर्ज कराई है.
इसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ जिससे अपार्टमेंट पूरी तरह से ढह गया, चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई थी, लोगों में दहशत एवं भय का माहौल व्याप्त हो गया, मलबे में दबे लोग चीख पुकार रहे थे. इस मामले में रिपोर्ट लिखाए जाने के समय कई लोग गम्भीर रूप से चोटिल थे. जिसमें से तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है. इसमें कहा गया कि मामले की विवेचना चल रही है लिहाजा न्यायिक अभिरक्षा रिमांड तैयार कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए.
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