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मंडोली सेंट्रल जेल के चिकित्सा अधिकारी को नोटिस, HC ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशक के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंडोली सेंट्रल जेल से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशक के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर जवाब मांगा है.

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Published : Jan 22, 2021, 10:25 PM IST

मंडोली सेंट्रल जेल के चिकित्सा अधिकारी को HC ने दी नोटिस
मंडोली सेंट्रल जेल के चिकित्सा अधिकारी को HC ने दी नोटिस

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ये आदेश मंडोली सेंट्रल जेल से जारी रिपोर्ट के आधार पर दिया है. आम्रपाली ग्रुप के निदेशक के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

HC ने मांगा जवाब

दरअसल कोर्ट ने पाया कि मंडोली जेल से जारी रिपोर्ट के अनुसार सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी आम्रपाली ग्रुप का निदेशक अनिल शर्मा गम्भीर रूप से बीमार है. जबकि एम्स की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है. इस पर कोर्ट ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को जवाब देने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है.

ये आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अनिल शर्मा की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. ईडी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से एम्स, नई दिल्ली के निदेशक की भेजी अनिल शर्मा की स्वास्थ्य रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पाया कि मंडोली जेल की स्वास्थ्य रिपोर्ट में अनिल शर्मा को गम्भीर रूप से बीमार बताया गया था और उसके ऑपरेशन की आवश्यकता भी बताई गई थी. उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनिल शर्मा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि कोर्ट ने एम्स, नई दिल्ली को डॉक्टरों की एक टीम बनाकर अभियुक्त के स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश दिया था. इसके साथ ही अभियुक्त को तत्काल एम्स जाने के लिए कहा था. लेकिन अभियुक्त 8 दिसम्बर 2020 को रिहा होने के सात दिनों बाद 15 दिसम्बर 2020 को एम्स गया. वहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. कोर्ट ने पाया कि निदेशक एम्स की भेजी रिपोर्ट मंडोली जेल के भेजी रिपोर्ट से अलग है. इस पर कोर्ट ने मंडोली जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ये आदेश मंडोली सेंट्रल जेल से जारी रिपोर्ट के आधार पर दिया है. आम्रपाली ग्रुप के निदेशक के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

HC ने मांगा जवाब

दरअसल कोर्ट ने पाया कि मंडोली जेल से जारी रिपोर्ट के अनुसार सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी आम्रपाली ग्रुप का निदेशक अनिल शर्मा गम्भीर रूप से बीमार है. जबकि एम्स की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है. इस पर कोर्ट ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को जवाब देने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है.

ये आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अनिल शर्मा की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. ईडी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से एम्स, नई दिल्ली के निदेशक की भेजी अनिल शर्मा की स्वास्थ्य रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पाया कि मंडोली जेल की स्वास्थ्य रिपोर्ट में अनिल शर्मा को गम्भीर रूप से बीमार बताया गया था और उसके ऑपरेशन की आवश्यकता भी बताई गई थी. उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनिल शर्मा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि कोर्ट ने एम्स, नई दिल्ली को डॉक्टरों की एक टीम बनाकर अभियुक्त के स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश दिया था. इसके साथ ही अभियुक्त को तत्काल एम्स जाने के लिए कहा था. लेकिन अभियुक्त 8 दिसम्बर 2020 को रिहा होने के सात दिनों बाद 15 दिसम्बर 2020 को एम्स गया. वहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. कोर्ट ने पाया कि निदेशक एम्स की भेजी रिपोर्ट मंडोली जेल के भेजी रिपोर्ट से अलग है. इस पर कोर्ट ने मंडोली जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

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