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लखनऊ: अवैध रूप से चल रहे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करेगा बेसिक शिक्षा विभाग - basic education department will take action against illegal school

राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में हैं. ऐसे स्कूलों को फिल्टर कर लिया गया है. जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी.

बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह.
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Published : Aug 12, 2019, 2:44 PM IST

लखनऊ: जिले में अवैध चल रहे स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है. यदि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल अपना विवरण ऑनलाइन नहीं भरेंगे और बिना इजाजत स्कूल के बिल्डिंग को बदलेंगे तो उन स्कूलों पर कार्रवाई कर मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.

जानकारी देते बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह.
इसे भी पढ़ें:- कानपुर: स्कूल के बाहर मिली लावारिस अटैची, मचा हड़कंप

जानें क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी

  • ईटीवी भारत से बातचीत में बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह ने यह जानकारी दी.
  • बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी स्कूलों के लिए 'यू डाइस प्लस गाइडलाइन' जारी की गई है.
  • इसमें स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और छात्रों का डाटा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है.
  • कुछ स्कूल जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, वह अपना डाटा नहीं भरते हैं.
  • साथ ही कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जिन्होंने अपने भवन को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है.
  • आपको बता दें कि नियमानुसार स्कूल की मान्यता भवन के आधार पर की जाती है.
  • यदि वह स्कूल के भवन को शिफ्ट करके किसी दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें:- अखिलेश ने सीएम योगी पर जारी किया लिखित बयान, कहा-'प्रदेश में हैं अराजकता के हालात'

बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा दो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रथम लिस्ट में 85 और दूसरी लिस्ट में 283 स्कूलों को फिल्टर किया गया है. फिल्टर का प्रोसेस अभी जारी है. जो भी स्कूल अपना डाटा छिपा रहे हैं या ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं तो वह साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं. इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जिले में जो भी स्कूल केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 'यू डाइस प्लस गाइडलाइन' का पालन नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से वो अपने स्कूल के भवन को बदलकर दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चला रहे हैं तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई कर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी.

लखनऊ: जिले में अवैध चल रहे स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है. यदि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल अपना विवरण ऑनलाइन नहीं भरेंगे और बिना इजाजत स्कूल के बिल्डिंग को बदलेंगे तो उन स्कूलों पर कार्रवाई कर मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.

जानकारी देते बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह.
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जानें क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी

  • ईटीवी भारत से बातचीत में बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह ने यह जानकारी दी.
  • बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी स्कूलों के लिए 'यू डाइस प्लस गाइडलाइन' जारी की गई है.
  • इसमें स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और छात्रों का डाटा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है.
  • कुछ स्कूल जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, वह अपना डाटा नहीं भरते हैं.
  • साथ ही कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जिन्होंने अपने भवन को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है.
  • आपको बता दें कि नियमानुसार स्कूल की मान्यता भवन के आधार पर की जाती है.
  • यदि वह स्कूल के भवन को शिफ्ट करके किसी दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.

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बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा दो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रथम लिस्ट में 85 और दूसरी लिस्ट में 283 स्कूलों को फिल्टर किया गया है. फिल्टर का प्रोसेस अभी जारी है. जो भी स्कूल अपना डाटा छिपा रहे हैं या ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं तो वह साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं. इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जिले में जो भी स्कूल केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 'यू डाइस प्लस गाइडलाइन' का पालन नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से वो अपने स्कूल के भवन को बदलकर दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चला रहे हैं तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई कर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी.

Intro:जिले में अवैध चल रहे स्कूलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी यदि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल अपना विवरण ऑनलाइन नहीं भरेगा अथवा बिना इजाजत स्कूल के बिल्डिंग को बदलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर स्कूल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा।


Body:ईटीवी भारत से बात करते हुए लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी स्कूलों के लिए यू डाइस प्लस गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों व छात्रों का डाटा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। लेकिन कुछ स्कूल जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं वह अपना डाटा नहीं भरते हैं साथ ही कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने अपने भवन को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है लेकिन नियमानुसार स्कूल की मान्यता भवन के आधार पर की जाती है यदि वह स्कूल के भवन को शिफ्ट करके किसी दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा दो सूचना जारी कर 85 व 283 स्कूलों को फिल्टर किया गया है। फिल्टर का प्रोसेस अभी जारी है जो भी स्कूल अपना डाटा छिपा रहे हैं या ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं तो या साफ तौर पर केंद्र व राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बाइट- अमरकांत सिंह (बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ)


Conclusion:लखनऊ जिले में जो भी स्कूल केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई यू डाइस प्लस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से वो अपने स्कूल के भवन को बदलकर दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चला रहे हैं तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई कर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी।

योगेश मिश्रा लखनऊ
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