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प्रेमी ने प्रेमिका पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

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Published : Oct 27, 2021, 10:46 PM IST

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए, गोमती नगर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब किया है.

प्रेमी ने प्रेमिका पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
प्रेमी ने प्रेमिका पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

लखनऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए, गोमती नगर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब किया है.

दरअसल, सफी अली की ओर से दाखिल उक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसकी दिल्ली में नौकरी करने के दौरान अभियुक्ता से दोस्ती हुई थी. वह और अभियुक्ता एक ही कम्पनी में काम करते थे. इस दौरान उसका तबादला जयपुर हो गया. वह जब भी जयपुर आता अभियुक्ता उसे मिलने के लिए दबाव डालती. बाद में अभियुक्ता ने अपने परिवार के तमाम खर्चों और बहन के निकाह के नाम पर उससे 10 लाख रुपये लिए.

इसे भी पढे़ं- ओवैसी पर वसीम रिजवी का बड़ा हमला, हिंदुओं के कत्ल की पूछी तारीख

यही नहीं, पीड़ित का आरोप यह भी है- कि अभियुक्ता ने उससे ये कहा कि यदि तुम उसके नाम से एक जमीन खरीद दो तो दोनों का निकाह हो सकता है. इस पर वादी ने उसके लिए दिल्ली में एक जमीन भी खरीद दी. वादी का दावा है कि वह अभियुक्ता पर इतना विश्वास कर रहा था कि अभियुक्ता के ही निकाह के लिए उसने मालाबार, दिल्ली से जेवरों की खरीददारी भी की. बाद में जब उसने व उसकी मां ने पैसों को वापस करने की मांग की, तो अभियुक्ता व उसके अभियुक्त पिता व अन्य घरवालों ने गालियां दीं, साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी.

लखनऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए, गोमती नगर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब किया है.

दरअसल, सफी अली की ओर से दाखिल उक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसकी दिल्ली में नौकरी करने के दौरान अभियुक्ता से दोस्ती हुई थी. वह और अभियुक्ता एक ही कम्पनी में काम करते थे. इस दौरान उसका तबादला जयपुर हो गया. वह जब भी जयपुर आता अभियुक्ता उसे मिलने के लिए दबाव डालती. बाद में अभियुक्ता ने अपने परिवार के तमाम खर्चों और बहन के निकाह के नाम पर उससे 10 लाख रुपये लिए.

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यही नहीं, पीड़ित का आरोप यह भी है- कि अभियुक्ता ने उससे ये कहा कि यदि तुम उसके नाम से एक जमीन खरीद दो तो दोनों का निकाह हो सकता है. इस पर वादी ने उसके लिए दिल्ली में एक जमीन भी खरीद दी. वादी का दावा है कि वह अभियुक्ता पर इतना विश्वास कर रहा था कि अभियुक्ता के ही निकाह के लिए उसने मालाबार, दिल्ली से जेवरों की खरीददारी भी की. बाद में जब उसने व उसकी मां ने पैसों को वापस करने की मांग की, तो अभियुक्ता व उसके अभियुक्त पिता व अन्य घरवालों ने गालियां दीं, साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी.

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