लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने अलीगंज के सेक्टर-ए में अवैध रूप से निर्मित रेस्टोरेंट को सील किया. उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में ये कार्रवाई की गई.
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि अजय सिंह व उदयभान सिंह द्वारा अलीगंज के सेक्टर-ए में लगभग 880 वर्ग फिट क्षेत्रफल में प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवन को तोड़कर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराकर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था. आवासीय भू-उपयोग में किये गये इस अवैध निर्माण के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व राकेश कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से रेस्टोरेंट परिसर को सील कर दिया गया.
जानकीपुरम विस्तार में शिक्षण संस्थान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को जानकीपुरम विस्तार में अभियान चलाकर शिक्षण संस्थान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया. कार्रवाई के दौरान स्थल पर निर्मित समस्त अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही भूखण्ड का डिमार्केशन किया गया. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर-2 में शिक्षण संस्थान के निर्माण, उपयोग के लिए कुल 3674.12 वर्गमीटर भूमि का पंजीयन/निबंधन हरकचंद्र निर्मल कुमार जैन, चैरिटेबल ट्रस्ट के पक्ष में किया गया है. उक्त संस्था द्वारा स्थल पर बाउन्ड्री वाॅल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, लेकिन भूखण्ड के आंशिक भाग में कुछ बाहरी व स्थानीय लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करके कबाड़ आदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने से संस्था के लोगों को कब्जा नहीं मिल पा रहा था. जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी व अधिशासी अभियंता राजकुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन व अभियंत्रण अनुभाग की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय पुलिस फोर्स की उपस्थिति में स्थल पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करके जमीन कब्जामुक्त कराई गई.
इसके अलावा रूपम वर्मा व अन्य द्वारा अस्ती रोड पर आरआर गार्डेन, संत जेबी इंटर काॅलेज पर लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भवन के पीछे भारी वाहनों के आवागमन हेतु बड़े गेट का निर्माण कराया गया था. जिससे स्थानीय निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था. इस पर विहित न्यायालय द्वारा उक्त दोनों अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व अवर अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव, सुभाष शर्मा व संजय मिश्रा द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया.
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