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मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसम्बर - शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त के लिए शासन ने तीन नवम्बर को शासनादेश जारी किया था. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो दो दिसंबर तक चलेगी.

शासन ने तीन नवम्बर को जारी किया था शासनादेश.
शासन ने तीन नवम्बर को जारी किया था शासनादेश.
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Published : Nov 28, 2020, 2:55 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त रिक्त पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसंबर है. यूपी सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है. इसके लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.

इस पते पर भेजना होगा आवेदन पत्र
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही होगा. इसे भरकर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उप्र सचिवालय, लखनऊ-226001 को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा. दो दिसम्बर को शाम पांच बजे तक आवेदन पहुंचाकर रसीद भी प्राप्त की जा सकती है. इस रिक्त पद पर चयन के लिए शासन ने तीन नवम्बर को शासनादेश जारी किया था.

इन क्षेत्रों के लोग कर सकते हैं आवेदन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उप्र सूचना आयोग का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया है. इस अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त रिक्त पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसंबर है. यूपी सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है. इसके लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.

इस पते पर भेजना होगा आवेदन पत्र
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही होगा. इसे भरकर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उप्र सचिवालय, लखनऊ-226001 को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा. दो दिसम्बर को शाम पांच बजे तक आवेदन पहुंचाकर रसीद भी प्राप्त की जा सकती है. इस रिक्त पद पर चयन के लिए शासन ने तीन नवम्बर को शासनादेश जारी किया था.

इन क्षेत्रों के लोग कर सकते हैं आवेदन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उप्र सूचना आयोग का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया है. इस अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.

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