लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के लिए दूसरी अर्जी जिला जज की अदालत में उनके वकीलों ने दाखिल की थी. इस पर जिला जज ने सुनवाई की तारीख 20 दिसम्बर तय की. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि केस में बदली गयी धाराओं के आधार पर फिर से आशीष मिश्र की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने दाखिल की थी. अदालत जमानत पर सोमवार को सुनवाई करेगी.
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में तिकोनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की दूसरी जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने शक्रवार को खारिज कर दी थी. बदली धाराओं के आधार पर आशीष के वकील अवधेश सिंह ने शनिवार को फिर से जिला जज की अदालत में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की. इस पर जिला जज मुकेश मिश्र ने सुनवाई की तारीख 20 दिसम्बर तय की.
आशीष मिश्र मोनू समेत 13 आरोपियों पर 3 अक्टूबर को तिकुनिया में थार चढ़ाकर चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने का आरोप है. किसानों की तरफ से तिकुनिया कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर नम्बर 219 में एसआईटी के विवेचक ने सीजेएम अदालत में प्रार्थनापत्र देकर धाराओं को बदलने का आग्रह किया था. इस पर अदालत ने आईपीसी की धारा 307, 326, धारा 34 और 3/25/30 शस्त्र अधिनियम की धाराएं मुकदमे में बढ़ा दी थीं.
गम्भीर धाराएं लगाए जाने के बाद आशीष मिश्र के बचाव पक्ष ने नए सिरे से मुकदमे की पैरवी शुरू की. सीजेएम अदालत से जमानत खारिज होने के बाद शनिवार को जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी आशीष के वकील अवधेश सिंह ने दाखिल की. इस पर 20 दिसम्बर को सुनवाई होगी.
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जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया तिकुनिया कांड में दर्ज एफआईआर 219 में धारा 279, 338, 304A गैर इरादतन हत्या की धारा का विलोपन कर साजिशन अंग-भंग और जान बूझकर हमला करने की धाराएं बढ़ाई गई हैं. इसीलिए दूसरी बार आशीष मिश्र की जमानत अर्जी जिला जज अदालत में पेश की गई.
लखीमपुर हिंसा मामले में चार किसानों और एक पत्रकार समेत तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई थी. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तीन अफसर जांच की निगरानी कर रहे हैं. एसआईटी को केस में नए सबूत मिले थे. इसमें साजिशन हत्या करने और गोली चलाने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एसआईटी ने मुकदमे में धाराएं बढ़ाई हैं.
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