लखनऊ : राजधानी लखनऊ में अवैध संपत्ति के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (lucknow development authority) अभियान चला रहा है. अभियान के तहत बिना नक्शा पास संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है. कई बार देखा गया है कि जानकारी के अभाव व लापरवाही के चलते लोग समय पर अपने मकान व कमर्शियल प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं पास कराते हैं. ऐसे में एलडीए की ओर से इन संपत्तियों को नोटिस देकर एलडीए कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है. नक्शा ना पास होने पर कोर्ट की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाते हैं. कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए का प्रवर्तन दस्ता बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही करता है या बिल्डिंग को सीज कर दिया जाता है.
समय रहते पास कराएं नक्शा : राजधानी लखनऊ में अगर आपके पास कोई मकान या कमर्शियल बिल्डिंग है तो आपको समय रहते नक्शा पास करा लेना चाहिए. एलडीए द्वारा विकसित की गई कॉलोनी या नक्शा पास प्राइवेट प्लानिंग के भवनों का नक्शा आसानी से पास कराया जा सकता है. इसके लिए आज हम आपको नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया और इस पर आने वाले खर्च के बारे में बताने जा रहे हैं.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन : अगर आपने एलडीए का प्लॉट खरीदा है और यहां पर मकान बनाने जा रहे हैं या फिर आपने राजधानी लखनऊ में किसी वैध प्लानर से प्लॉट खरीदा है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर या कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करा सकते हैं.
एलडीए के नक्शा अनुभाग के प्रभारी संजय जिंदल ने बताया कि 'कोई भी उपभोक्ता जो नक्शा पास करना चाहता है वह किसी लाइसेंस होल्डर आर्किटेक्ट से अपनी प्रॉपर्टी का नक्शा बनाकर हमारी वेबसाइट UPOBPAS पर नक्शा अपलोड कर आवेदन कर सकता है. जिसके बाद जूनियर इंजीनियर (जेई) स्तर के अधिकारी द्वारा साइट पर विजिट कर अप्रूवल दिया जाता है. जेई के अप्रूवल के बाद अधिशासी अभियंता (एई) स्तर के अधिकारी द्वारा अप्रूवल दिया जाता है. इसके बाद संबंधित एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (एक्सईएन) अपना अप्रूवल देता है. इसके बाद सारे मानक पूरे होने की स्थिति में प्रॉपर्टी का नक्शा पास किया जाता है.'
जानें कितनी बड़ी प्रॉपर्टी का कौन करता है नक्शा पास : एलडीए में नक्शा अधिशासी अभियंता, टाउन प्लानर व सचिव के स्तर से पास किए जाते हैं. 300 वर्गमीटर की प्रॉपर्टी का नक्शा अधिशासी अभियंता के स्तर पर पास होता है. 300 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी का नक्शा के टाउन प्लानर द्वारा पास किया जाता है. 500 वर्ग मीटर से अधिक की प्रॉपर्टी का नक्शा पास सचिव स्तर से पास किया जाता है.
जानें कितना आता है खर्च : प्रॉपर्टी का नक्शा पास करवाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन नक्शा जमा करना पड़ता है. जिसके लिए कुल 5.70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से नक्शा जमा करने के लिए भुगतान करना पड़ता है. इसके बाद अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके लिए 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. इसके बाद मलबा हटाने के एलडीए 46 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान लेता है. प्रॉपर्टी पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 52.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. प्रॉपर्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए 129 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. कुल मिलाकर 256.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च एलडीए से नक्शा पास कराने पर आता है.