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अयोध्या मामला: 2 लाख के निजी मुचलके पर कल्याण सिंह को मिली जमानत

विवादित ढ़ाचा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट से दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. कल्याण सिंह पर विवादित ढ़ाचा मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है.

कल्याण सिंह (फाइल फोटो).
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Published : Sep 27, 2019, 5:39 PM IST

लखनऊ: अयोध्या प्रकरण को लेकर अपराधिक साजिश रचने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. शुक्रवार को कल्याण सिंह राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनके वकील ने सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की. इसके बाद जमानत अर्जी दी गई. कोर्ट ने कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता.

अयोध्या प्रकरण को लेकर भाजपा वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट ने तलब किया था. दरअसल, 2017 में सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ समन जारी किया था. उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल पद पर असीन थे, जिसके तहत उन्हें समन जारी नहीं किया गया था.

ये भी पढ़ें- बाबरी मस्जिद विध्वंस केस: CBI कोर्ट से पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मिली जमानत

धारा 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति को समन नहीं जारी किया जा सकता है. कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई ने समन जारी किया, जिसके बाद कल्याण सिंह शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए और उन्हें जमानत मिली.

लखनऊ: अयोध्या प्रकरण को लेकर अपराधिक साजिश रचने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. शुक्रवार को कल्याण सिंह राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनके वकील ने सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की. इसके बाद जमानत अर्जी दी गई. कोर्ट ने कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता.

अयोध्या प्रकरण को लेकर भाजपा वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट ने तलब किया था. दरअसल, 2017 में सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ समन जारी किया था. उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल पद पर असीन थे, जिसके तहत उन्हें समन जारी नहीं किया गया था.

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धारा 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति को समन नहीं जारी किया जा सकता है. कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई ने समन जारी किया, जिसके बाद कल्याण सिंह शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए और उन्हें जमानत मिली.

Intro:नोट खबर के संदर्भ में कल्याण सिंह की बाइट का प्रयास किया जा रहा है बाइट या पीटीसी जल्द भेजी जाएगी


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लखनऊ। अयोध्या प्रकरण को लेकर अपराधिक साजिश रचने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। शुक्रवार को कल्याण सिंह राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट पहुंचे जहां पर उनके वकील ने सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की जिसके बाद जमानत अर्जी दी गई। कोर्ट ने कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।


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अयोध्या प्रकरण को लेकर भाजपा वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट ने तलब किया था। बता दे चले 2017 में सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई लोगों के खिलाफ संमन जारी किए थे। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राज्यपाल पद पर असीन थे जिसके तहत उन्हें संमन जारी नहीं किया गया था। धारा 161 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति को संमन नहीं जारी किया जा सकता है। कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई ने संमन जारी किया जिसके बाद कल्याण सिंह शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए और उन्हें जमानत मिली।


Conclusion:संवाददाता प्रशांत मिश्रा 90 2639 25 26
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