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कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

यूपी के लखनऊ में कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. कल्बे सिब्तैन नूरी पर सीएए व एनआरसी के विरोध में तोड़-फोड़ और आगजनी करने का आरोप है.

कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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Published : Dec 21, 2020, 9:52 PM IST

लखनऊः सीएए व एनआरसी के विरोध में तोड़-फोड़ और आगजनी करने के आपराधिक मामले में सत्र अदालत ने आरोपी शिया धर्म गुरू डाॅ. कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. 22 दिसंबर, 2019 को इस मामले की एफआईआर एसआई राहुल द्विवेदी ने थाना ठाकुरगंज में दर्ज कराई थी.

धारा 144 का किया उल्लंघन
एफआईआर के मुताबिक जिले में धारा 144 लगने के बावजूद मुल्जिम डाॅ. कल्बे सिब्तैन नूरी अन्य मुल्जिमों के साथ सीएए और एनआरसी के विरोध में उग्र प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में एक स्थान एकत्र हुए. ईंट, पत्थर, सुतली बम और असलहा आदि से लैस होकर फायरिंग करते हुए हुसैनाबाद चौकी से सतखंडा पुलिस चौकी में तोड़-फोड़ की.

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
आरोप है घटना के दौरान लैपटाप और अन्य सामान भी चोरी किया गया. वहां खड़ी सरकारी गाड़ियों में आग लगायी गई. इस पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है. अदालत ने सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने तथा विवेचना में संकलित साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आधार न पाते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

लखनऊः सीएए व एनआरसी के विरोध में तोड़-फोड़ और आगजनी करने के आपराधिक मामले में सत्र अदालत ने आरोपी शिया धर्म गुरू डाॅ. कल्बे सिब्तैन नूरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. 22 दिसंबर, 2019 को इस मामले की एफआईआर एसआई राहुल द्विवेदी ने थाना ठाकुरगंज में दर्ज कराई थी.

धारा 144 का किया उल्लंघन
एफआईआर के मुताबिक जिले में धारा 144 लगने के बावजूद मुल्जिम डाॅ. कल्बे सिब्तैन नूरी अन्य मुल्जिमों के साथ सीएए और एनआरसी के विरोध में उग्र प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में एक स्थान एकत्र हुए. ईंट, पत्थर, सुतली बम और असलहा आदि से लैस होकर फायरिंग करते हुए हुसैनाबाद चौकी से सतखंडा पुलिस चौकी में तोड़-फोड़ की.

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
आरोप है घटना के दौरान लैपटाप और अन्य सामान भी चोरी किया गया. वहां खड़ी सरकारी गाड़ियों में आग लगायी गई. इस पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है. अदालत ने सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने तथा विवेचना में संकलित साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आधार न पाते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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