लखनऊ: समाजवादी पार्टी के रामपुर से निर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रामपुर से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है, जिस पर न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. वहीं शुक्रवार यानी 14 जून को इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा.
आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती
- हाईकोर्ट के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि जयाप्रदा ने आजम खान के लोकसभा निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है.
- आरोप है कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान लाभ के पद पर रहते हुए नामांकन दाखिल किया, जो कि गलत है.
- आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर रहते हुए नामांकन किया, चांसलर लाभ का पद माना जाता है.
- इसी आधार पर आजम खान का निर्वाचन रद्द करने की अपील की गई है.
- लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे स्थान पर जयाप्रदा रहीं, इसलिए जयप्रदा को रामपुर से सांसद घोषित किया जाए.
आजम के विधानसभा निर्वाचन के बाद भी याचिका दायर हुई थी, उस प्रकरण पर कोई फैसला नहीं आया है और मामला अभी भी लंबित है. गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी.