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आजम खान के लोकसभा निर्वाचन पर जयाप्रदा ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

रामपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जयाप्रदा ने आजम खान पर लोकसभा निर्वाचन के दौरान लाभ के पद पर रहते हुए नामांकन दाखिल करने का आरोप लगाया गया है.

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Published : Jun 13, 2019, 8:39 PM IST

Updated : Jun 13, 2019, 9:22 PM IST

डिजाइन फोटो.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के रामपुर से निर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रामपुर से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है, जिस पर न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. वहीं शुक्रवार यानी 14 जून को इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा.

आजम खान के लोकसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती.

आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती

  • हाईकोर्ट के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि जयाप्रदा ने आजम खान के लोकसभा निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है.
  • आरोप है कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान लाभ के पद पर रहते हुए नामांकन दाखिल किया, जो कि गलत है.
  • आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर रहते हुए नामांकन किया, चांसलर लाभ का पद माना जाता है.
  • इसी आधार पर आजम खान का निर्वाचन रद्द करने की अपील की गई है.
  • लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे स्थान पर जयाप्रदा रहीं, इसलिए जयप्रदा को रामपुर से सांसद घोषित किया जाए.

आजम के विधानसभा निर्वाचन के बाद भी याचिका दायर हुई थी, उस प्रकरण पर कोई फैसला नहीं आया है और मामला अभी भी लंबित है. गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के रामपुर से निर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रामपुर से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है, जिस पर न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. वहीं शुक्रवार यानी 14 जून को इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा.

आजम खान के लोकसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती.

आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती

  • हाईकोर्ट के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि जयाप्रदा ने आजम खान के लोकसभा निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है.
  • आरोप है कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान लाभ के पद पर रहते हुए नामांकन दाखिल किया, जो कि गलत है.
  • आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर रहते हुए नामांकन किया, चांसलर लाभ का पद माना जाता है.
  • इसी आधार पर आजम खान का निर्वाचन रद्द करने की अपील की गई है.
  • लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे स्थान पर जयाप्रदा रहीं, इसलिए जयप्रदा को रामपुर से सांसद घोषित किया जाए.

आजम के विधानसभा निर्वाचन के बाद भी याचिका दायर हुई थी, उस प्रकरण पर कोई फैसला नहीं आया है और मामला अभी भी लंबित है. गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी.

Intro:लखनऊ। समाजवादी पार्टी के रामपुर से निर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। भाजपा की रामपुर से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी रहीं जया प्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली है। कल 14 जून को इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा।


Body:बाईट-हाईकोर्ट के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि जयाप्रदा ने आजम खान के लोकसभा निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान लाभ के पद रहते हुए नामांकन दाखिल किए। जोकि गलत है। वह जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर रहते हुए नामांकन किये। चांसलर लाभ का पद माना जाता है। न्यायालय से अपील है कि इस आधार पर आजम खान का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। दूसरे स्थान पर जयाप्रदा रही हैं। इसलिए जयप्रदा को रामपुर से सांसद घोषित किया जाए।

उन्होंने बताया कि आजम के विधानसभा निर्वाचन के बाद भी याचिका दायर हुई थी। उस प्रकरण पर कोई फैसला नहीं आया है। मामला अभी भी लंबित है। ज्ञात हो कि कल बुधवार को राज्यसभा सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किये थे।





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Last Updated : Jun 13, 2019, 9:22 PM IST
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