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जल निगम के अनुभाग अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, आय से अधिक सम्पत्ति का मामला

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Published : Nov 4, 2022, 9:47 PM IST

ज्ञात आय के स्रोतों से लाखों रुपये अधिक खर्च करने के आरोपी जल निगम सी एंड डीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी को एंटी करप्शन के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज (Jal Nigam Section Officer bail application rejected) कर दिया है.

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लखनऊ. ज्ञात आय के स्रोतों से लाखों रुपये अधिक खर्च करने के आरोपी जल निगम सी एंड डीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी को एंटी करप्शन के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज (Jal Nigam Section Officer bail application rejected) कर दिया है.


कोर्ट में सरकारी वकील महेश कुमार त्रिपाठी का कहना था कि इस मामले की रिपोर्ट सतर्कता अधिष्ठान थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि सी एंड डीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ खुली जांच की गई तो पता कि आरोपी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए निर्धारित अवधि में आय के समस्त ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल 63 लाख 45 हजार 876 रुपये कमाए वही इसी अवधि में आरोपी ने कुल 84 लाख 78 हजार रुपये खर्च किया, कहा गया इस प्रकार आरोपी ने कुल 21 लाख 32 हजार 124 रुपये ज्यादा खर्च किये. आरोपी की ओर से इस अधिक खर्च का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया.


लाखों रुपये हड़पने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज : भोले भाले लोगों को ज्यादा लाभ का लालच देकर निवेश कराने और लाखों रुपये हड़पने के आरोपी पवन श्रीवास्तव की जमानत अर्जी को एडीजे अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया. कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी मोहम्मद नज़ीर ने कोर्ट के जरिये कृष्णा नगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि वादी संचय प्रोड्यूसर कंपनी में कमीशन एजेंट का कार्य करता था और कंपनी की डेली डिपाॅजिट और वार्षिक स्कीम में उन्नाव के लोगों का काफी पैसा जमा कराया था. बताया गया कि वर्ष 2015 में कंपनी ने लोगों का पैसा वापस करने में आनाकानी शुरू कर दिया. आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने एक्सिस बैंक के प्रबंधक से मिलकर वादी के नाम से फर्जी लोन कराकर पैसा ले लिया, जबकि वादी ने कोई लोन का आवेदन नहीं किया था. बताया गया कि कंपनी के निदेशक पवन श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव और प्रबंधक ने लोगों का लगभग तीस लाख रुपया हड़प लिया.

लखनऊ. ज्ञात आय के स्रोतों से लाखों रुपये अधिक खर्च करने के आरोपी जल निगम सी एंड डीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी को एंटी करप्शन के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज (Jal Nigam Section Officer bail application rejected) कर दिया है.


कोर्ट में सरकारी वकील महेश कुमार त्रिपाठी का कहना था कि इस मामले की रिपोर्ट सतर्कता अधिष्ठान थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि सी एंड डीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ खुली जांच की गई तो पता कि आरोपी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए निर्धारित अवधि में आय के समस्त ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल 63 लाख 45 हजार 876 रुपये कमाए वही इसी अवधि में आरोपी ने कुल 84 लाख 78 हजार रुपये खर्च किया, कहा गया इस प्रकार आरोपी ने कुल 21 लाख 32 हजार 124 रुपये ज्यादा खर्च किये. आरोपी की ओर से इस अधिक खर्च का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया.


लाखों रुपये हड़पने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज : भोले भाले लोगों को ज्यादा लाभ का लालच देकर निवेश कराने और लाखों रुपये हड़पने के आरोपी पवन श्रीवास्तव की जमानत अर्जी को एडीजे अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया. कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी मोहम्मद नज़ीर ने कोर्ट के जरिये कृष्णा नगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि वादी संचय प्रोड्यूसर कंपनी में कमीशन एजेंट का कार्य करता था और कंपनी की डेली डिपाॅजिट और वार्षिक स्कीम में उन्नाव के लोगों का काफी पैसा जमा कराया था. बताया गया कि वर्ष 2015 में कंपनी ने लोगों का पैसा वापस करने में आनाकानी शुरू कर दिया. आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने एक्सिस बैंक के प्रबंधक से मिलकर वादी के नाम से फर्जी लोन कराकर पैसा ले लिया, जबकि वादी ने कोई लोन का आवेदन नहीं किया था. बताया गया कि कंपनी के निदेशक पवन श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव और प्रबंधक ने लोगों का लगभग तीस लाख रुपया हड़प लिया.

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