लखनऊः पशुधन घोटाला मामले में वांछित सीनियर आईपीएस अफसर अरविंद सेन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि विगत 10 दिसंबर को विशेष जज संदीप गुप्ता ने इस मामले की विवेचक और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गोमती नगर, श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
रिकॉल करने की दी गई थी अर्जी
बता दें कि सोमवार को विशेष अदालत में अरविंद सेन की ओर से गैर जमानती वारंट को रिकॉल करने की अर्जी दी गई. उनके अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई विचाराधीन है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होनी है. ऐसे में इस दौरान यदि उक्त वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी होती है तो हाईकोर्ट में विचाराधीन उनकी अग्रिम जमानत याचिका आधारहीन हो जाएगी.
अदालत ने खारिज की अर्जी
इस आधार पर गैर जमानती वारंट को रिकॉल किये जाने की मांग की गई थी. हालांकि अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं प्राप्त हुई है. उसकी अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है. अदालत ने आगे कहा कि इस कोर्ट को अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है. वहीं सोमवार को इस मामले में वांछित सिपाही दिलबहार यादव की ओर से आत्म समर्पण करने की अर्जी दाखिल की गई है. विशेष अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि तय की है.