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पशुधन घोटाला: IPS अरविंद सेन से शुरू हुई पूछताछ

पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के नाम पर हुए घोटाले के मामले में आज हजरतगंज कोतवाली पुलिस आईपीएस अरविंद सेन पूछताछ कर रही है. पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के नाम पर हुए घोटाले में आईपीएस अरविंद सेन भी दोषी पाए गए हैं. उन पर व्यापारी को धमकाने और 10 लाख रुपये लेने का आरोप है.

IPS अरविंद सेन
IPS अरविंद सेन
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Published : Feb 4, 2021, 3:15 PM IST

लखनऊ: पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख रुपये की ठगी के मामले में हजरतगंज कोतवाली पुलिस को आईपीएस अरविंद सेन से पूछताछ करने के लिए 24 घंटे की रिमांड मिली है. रिमांड की अवधि गुरुवार दोपहर 12:00 बजे से शुरू हो गई है. कड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद सेन को पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली लाया गया है. हजरतगंज पुलिस और एसीपी गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव इस मामले में अरविंद सेन से पूछताछ करेंगी.

जानकारी देते संवाददाता.

बता दें कि पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर के मामले में आईपीएस अरविंद सेन पर इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाकर उसे धमकाया और उससे अपने खाते में 10 लाख रुपये भी मंगाए. इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में हुई जांच में आईपीएस अरविंद सिंह भी दोषी पाए गए थे.

गुरुवार को हजरतगंज कोतवाली में पशुधन विभाभ के फर्जी टेंडर के मामले में पूछताछ के लिए आईपीएस अरविंद सेन को लाया गया है. इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आईपीएस अरविंद सेन पर भी आरोप लगाए गए थे. बाद में जांच में यह आरोप सही पाए गए तो शासन ने आईपीएस को निलंबित कर दिया था. चार महीने से ज्यादा समय तक अरविंद सेन फरार रहे. उन पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था. हजरतगंज कोतवाली में 24 घंटे की रिमांड पर अरविंद सिंह को लाया गया है, जहां पूछताछ चल रही है.

बता दें कि पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर निकाल कर इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया को मुख्य आरोपी आशीष राय ने फंसाया था. वहीं इस मामले में आईपीएस अरविंद सेन की भी भूमिका पाई गई. व्यापारी ने आरोप लगाया कि सीबीसीआईडी के कार्यालय में अरविंद सेन ने उन्हें बुलाकर धमकाया था और जेल भेजने की धमकी भी दी थी. फिर उसके बाद आईपीएस ने दो बार में पैसे भी लिए थे. इस पूरे मामले की एसटीएफ ने जांच की तो अरविंद सेन दोषी पाए गए.

लखनऊ: पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख रुपये की ठगी के मामले में हजरतगंज कोतवाली पुलिस को आईपीएस अरविंद सेन से पूछताछ करने के लिए 24 घंटे की रिमांड मिली है. रिमांड की अवधि गुरुवार दोपहर 12:00 बजे से शुरू हो गई है. कड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद सेन को पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली लाया गया है. हजरतगंज पुलिस और एसीपी गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव इस मामले में अरविंद सेन से पूछताछ करेंगी.

जानकारी देते संवाददाता.

बता दें कि पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर के मामले में आईपीएस अरविंद सेन पर इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाकर उसे धमकाया और उससे अपने खाते में 10 लाख रुपये भी मंगाए. इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में हुई जांच में आईपीएस अरविंद सिंह भी दोषी पाए गए थे.

गुरुवार को हजरतगंज कोतवाली में पशुधन विभाभ के फर्जी टेंडर के मामले में पूछताछ के लिए आईपीएस अरविंद सेन को लाया गया है. इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आईपीएस अरविंद सेन पर भी आरोप लगाए गए थे. बाद में जांच में यह आरोप सही पाए गए तो शासन ने आईपीएस को निलंबित कर दिया था. चार महीने से ज्यादा समय तक अरविंद सेन फरार रहे. उन पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था. हजरतगंज कोतवाली में 24 घंटे की रिमांड पर अरविंद सिंह को लाया गया है, जहां पूछताछ चल रही है.

बता दें कि पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर निकाल कर इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया को मुख्य आरोपी आशीष राय ने फंसाया था. वहीं इस मामले में आईपीएस अरविंद सेन की भी भूमिका पाई गई. व्यापारी ने आरोप लगाया कि सीबीसीआईडी के कार्यालय में अरविंद सेन ने उन्हें बुलाकर धमकाया था और जेल भेजने की धमकी भी दी थी. फिर उसके बाद आईपीएस ने दो बार में पैसे भी लिए थे. इस पूरे मामले की एसटीएफ ने जांच की तो अरविंद सेन दोषी पाए गए.

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