लखनऊ: राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई फिलहाल ठंडे बस्ते में है. इससे बिना मानचित्र अथवा मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं. आलमबाग थाना क्षेत्र में पटेल नगर इलाके में लगभग 6500 वर्ग फिट के भूखंड पर बेसमेंट की खुदाई और दीवारों का निर्माण किया जा रहा था. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से कोई मानचित्र भी पास नहीं कराया गया है. शनिवार को एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया.
नोटिस के बाद भी हो रहा था निर्माण
संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि अनाधिकृत निर्माण के संबंध में बीते साल सितंबर 2019 में रिपोर्ट दी गई थी. पटेल नगर में विक्की तिवारी के प्लॉट नंबर 118 व 119 पर अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27-1 और 28-1 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन मौके पर निर्माणकर्ता की ओर से कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गई.
अमीन से कराई गई जांच
अधिशासी अभियंता जोन दो के द्वारा मार्च 2020 को आख्या उपलब्ध कराई गई कि भूखंड पर बेसमेंट के निर्माण के लिए लगभग दस फुट की खुदाई पूर्व में की गई है, जो कि उसी स्थिति में है. वर्तमान में कोई निर्माण नहीं हो रहा है. अमीन से भी यहां की रिपोर्ट मंगाई गई. इसके अनुसार 868.64 वर्ग मीटर के भूखंड पर बेसमेंट की खुदाई करके रिटेनिंग वॉल और बीच में कई पिलर का निर्माण कराया गया है.
पत्रावली में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बेसमेंट का क्षेत्रफल सिर्फ 371.91 वर्ग मीटर है. अवैध निर्माण गुपचुप तरीके से किया जा रहा था. इस पर विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए परिसर को सील करने का आदेश दिया था. सील परिसर को थाना आलमबाग की अभिरक्षा में सौंपे जाने के निर्देश दिए थे. आदेश के बाद प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अवैध निर्माण को सील कर दिया है.