लखनऊ : दहेज की मांग पूरी न होने पर ब्याहता को जलाकर हत्या करने के आरोपी पति हुसैन मेहंदी उर्फ कल्लू समेत चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दोष सिद्ध करार दिए गए अभियुक्तों में देवर, जेठ व जेठानी भी शामिल हैं.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार साहू एवं आनंद स्वरूप ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 4 जुलाई 2011 को थाना सआदतगंज थाने में मृतका के भाई इकराम हुसैन ने दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन सबा फातमा का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 18 साल पहले हुसैन मेहंदी के साथ हुआ था. शादी के बाद ससुराली लोग सबा फातमा को दहेज के लिए परेशान करने लगे और नाजायज मांगों को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे. पति हुसैन मेहंदी उर्फ कल्लू व उसका भाई जफर मेहंदी उर्फ आगू,अली मेहंदी उर्फ पन्नू तथा उनकी पत्नी शाहीन उसे मारती पीटती थी. जिसकी रिपोर्ट सआदतगंज थाने में 5 जुलाई 2008 को दर्ज कराई गई थी. कहा गया कि इसके बाद 4 जुलाई 2011 को सभी ससुराली लोगों ने सबा फातमा को बेहोश करके उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया. जब सूचना पाकर वादी व अन्य लोग पहुंचे तब तक सबा फातमा लगभग पूरी तरह से जल की जल चुकी थी. जिसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई थी.
गैंगस्टर के मुल्जिम को छह साल की सजा : विशेष जज मोहम्मद गजाली ने गैंगस्टर के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त अमित कुमार सोनी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह व अभियोजन अधिकरी सौम्या प्रियदर्शिनी के मुताबिक 18 जून, 2015 को अभियुक्त ने फिरौती के लिए अपने साथी के साथ मिलकर सात वर्षीय बिलाल अहमद का अपहरण कर हत्या कर दी थी. इसने संगठित तरीके से अपने दुनियावी लाभ के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. 19 जुलाई 2016 को इसी आधार पर इसके खिलाफ थाना बाजारखाला में गैंगस्टर का भी मुकदमा कायम हुआ था.
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