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जर्मनी पढ़ने गई पत्नी को खत लिखकर दिया तीन तलाक...ये था पूरा मामला

राजधानी लखनऊ से तीन तलाक का शर्मनाक मामला सामने आया है. जहां दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को पत्र लिखकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़िता ने विभूति खंड थाने में शिकायत की है. जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता के पति, ससुर और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

तीन तलाक.
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Published : Apr 28, 2022, 9:44 AM IST

Updated : Apr 28, 2022, 7:50 PM IST

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना अंतर्गत नव दंपति के बीच तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को खत लिखकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़िता ने विभूति खंड थाने में शिकायत की. जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़िता के पति करीम खान और ससुर मकबूल खान व सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. गौरतलब है कि नवदंपति की शादी 4 फरवरी 2021 को हुई थी.

लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत रहने वाली प्राथमिक की शादी मुंबई के रहने वाले करीम मकबूल खान के साथ वर्ष 4 फरवरी 2021 में मुंबई में हुई थी. वह अपने पति के साथ मुंबई रहने गई. आरोप है कि उसे सुसरालीजन प्रताड़ित करने लगे. उससे दहेज की मांग की जाती थी. बाद में करीम ने पत्नी का जर्मनी में एडमिशन करा दिया. इसके बाद 16 अप्रैल को पत्नी को तीन तलाक का खत लिख दिया. पीड़िता ने विभूति खंड पुलिस से शिकायत की है.

विभूति खंड थाना प्रभारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि करीम मकबूल खान और उनके परिजनों द्वारा पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग की जाती थी. करीम मकबूल खान ने खत लिखकर तीन तलाक दे दिया था. इसकी शिकायत दर्ज की गई है. करीम मकबूल खान, ससुर मकबूल खान व सास के खिलाफ धारा 498a, 504 दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्सन 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्शन 4 ,मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम सेक्शन 3, विवाह अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम 2019 सेक्शन 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना अंतर्गत नव दंपति के बीच तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को खत लिखकर तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़िता ने विभूति खंड थाने में शिकायत की. जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़िता के पति करीम खान और ससुर मकबूल खान व सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. गौरतलब है कि नवदंपति की शादी 4 फरवरी 2021 को हुई थी.

लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत रहने वाली प्राथमिक की शादी मुंबई के रहने वाले करीम मकबूल खान के साथ वर्ष 4 फरवरी 2021 में मुंबई में हुई थी. वह अपने पति के साथ मुंबई रहने गई. आरोप है कि उसे सुसरालीजन प्रताड़ित करने लगे. उससे दहेज की मांग की जाती थी. बाद में करीम ने पत्नी का जर्मनी में एडमिशन करा दिया. इसके बाद 16 अप्रैल को पत्नी को तीन तलाक का खत लिख दिया. पीड़िता ने विभूति खंड पुलिस से शिकायत की है.

विभूति खंड थाना प्रभारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि करीम मकबूल खान और उनके परिजनों द्वारा पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग की जाती थी. करीम मकबूल खान ने खत लिखकर तीन तलाक दे दिया था. इसकी शिकायत दर्ज की गई है. करीम मकबूल खान, ससुर मकबूल खान व सास के खिलाफ धारा 498a, 504 दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्सन 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्शन 4 ,मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम सेक्शन 3, विवाह अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम 2019 सेक्शन 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Last Updated : Apr 28, 2022, 7:50 PM IST
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