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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए नयी तारीख तय, शासन ने दिए आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने अगले साल 15 जुलाई से राज्य में हर पंजीकृत वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है.

अन्यथा देना पड़ेगा जुर्माना
अन्यथा देना पड़ेगा जुर्माना
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Published : Jan 28, 2021, 6:49 PM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत वाहनों के क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है. वाहनों के नम्‍बरों की इकाई संख्‍या को आधार मानते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की तिथियां घोषित की गई हैं.

व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक अनिवार्यता
शासन के पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक राजधानी दिल्ली (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

इन तारीखों तक लगवानी होगी प्लेट, स्टीकर
दिल्‍ली एनसीआर के जिलों को छोड़कर यूपी के शेष सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्‍ट्रेशन के इकाई नम्‍बर के अनुसार हाई सिक्‍योरिटी प्‍लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं.

इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. इसी तरह जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 है, उन पर 15 अक्टूबर तक, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 जनवरी 2022 तक, जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत वाहनों के क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है. वाहनों के नम्‍बरों की इकाई संख्‍या को आधार मानते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की तिथियां घोषित की गई हैं.

व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक अनिवार्यता
शासन के पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक राजधानी दिल्ली (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

इन तारीखों तक लगवानी होगी प्लेट, स्टीकर
दिल्‍ली एनसीआर के जिलों को छोड़कर यूपी के शेष सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्‍ट्रेशन के इकाई नम्‍बर के अनुसार हाई सिक्‍योरिटी प्‍लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं.

इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. इसी तरह जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 है, उन पर 15 अक्टूबर तक, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 जनवरी 2022 तक, जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

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