लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने उम्मीद जताई है कि आउटर रिंग रोड का काम जल्द पूरा करने के लिए सम्बंधित अथॉरिटीज कदम उठाएंगी. न्यायालय ने कहा है कि किसी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने का हम आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि अथॉरिटीज को उपलब्ध संसाधनों से ही काम पूरा करना होता है.
यह टिप्पणी न्यायामूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Saurabh Lavania) की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव (Advocate Motilal Yadav) की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए किया. याची का कहना था कि अभी तक आउटर रिंग रोड (outer ring road) के निर्माण का कार्य चल रहा है जबकि दो साल पहले हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, आउटर रिंग रोड (outer ring road) के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई थी. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याची की चिंता जायज है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है. न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया.