लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 अगस्त को अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में चल रहे मतदान को बीच में रद करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. न्यायालय ने इस मामले में चुनाव अधिकारी वीके शाही से रिपेार्ट भी तलब की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले को ‘अवध बार के चुनाव के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार व प्रोटोकॉल का उल्लंघन’ शीर्षक से स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने कहा कि घटना की पूरी वीडियो क्लीपिंग व फोटोग्राफ भी पेश किए जाएं जिसके आधार पर 14 अगस्त को हो रहे मतदान को बीच में रद करना पड़ा था. न्यायालय ने लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार से भी घटना पर रिपोर्ट मांगी है.
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इस बीच न्यायालय ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक निगम से चुनाव कराने के बाबत उनके सुझाव भी मांगे हैं. न्यायालय ने कहा कि बार का कोई भी सदस्य अपने सुझाव चेयरमैन को दे सकता है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को मतदान को बीच में रद करते हुए चुनाव अधिकारी ने नोटिस जारी कर कहा था कि उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के अनुशासनहीन व भद्दे व्यवहार, निर्दिष्ट मतदान क्षेत्रों को खाली न करने, मतदाताओं को प्रभावित करने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने के कारण मतदान को रद किया जाता है.