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हाई कोर्ट ने बर्खास्त कुलसचिव की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से मांगा जवाब - नागरिक विमानन मंत्रालय

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बर्खास्त कुलसचिव की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया है.

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हाईकोर्ट ने बर्खास्त कुलसचिव की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से मांगा जवाब.
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Published : Jan 18, 2020, 3:34 PM IST

लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी के बर्खास्त कुलसचिव जितेंद्र सिंह की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से याची को दिए गए नोटिस के सम्बंध में जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया है.

न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष के वकीलों को अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि याची को नोटिस अवधि का भुगतान कब किया गया है. वहीं याची की अधिवक्ता नूतन ठाकुर का कहना है कि 8 जनवरी 2020 को याची की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई व उसे अगले दिन बलपूर्वक कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया.

आरोप लगाया गया है कि याची ने कार्यवाहक कुलपति अम्बर दुबे द्वारा गलत ढंग से वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ठेका में अनियमितता व लैंगिक उत्पीड़न जैसे गम्भीर आरोप लगाए थे, जिस पर संज्ञान लेने के बजाय याची को ही बर्खास्त कर दिया गया.

लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी के बर्खास्त कुलसचिव जितेंद्र सिंह की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से याची को दिए गए नोटिस के सम्बंध में जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया है.

न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष के वकीलों को अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि याची को नोटिस अवधि का भुगतान कब किया गया है. वहीं याची की अधिवक्ता नूतन ठाकुर का कहना है कि 8 जनवरी 2020 को याची की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई व उसे अगले दिन बलपूर्वक कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया.

आरोप लगाया गया है कि याची ने कार्यवाहक कुलपति अम्बर दुबे द्वारा गलत ढंग से वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ठेका में अनियमितता व लैंगिक उत्पीड़न जैसे गम्भीर आरोप लगाए थे, जिस पर संज्ञान लेने के बजाय याची को ही बर्खास्त कर दिया गया.


बर्खास्त कुलसचिव की याचिका पर मांगा जवाब 
विधि संवाददाता 
लखनऊ
। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजीव गंधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालयफुरसतगंजअमेठी के बर्खास्त कुलसचिव जितेंद्र सिंह की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से याची को दिये गए  नोटिस के सम्बंध में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया। न्यायालय ने प्रतिवादी पस के वकीलों को निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि याची को नोटिस अवधि का भुगतान कब किया गया है। वहीं याची की अधिवक्ता नूतन ठाकुर का कहना है कि 8 जनवरी 2020 को याची की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई व उसे अगले दिन  बलपूर्वक कार्यालय से बाहर निकाल दिया। आरोप लगाया गया है कि याची ने कार्यवाहक कुलपति अम्बर दूबे द्वारा गलत ढंग से वित्त अधिकारी की नियुक्तिठेका में अनियमितता व लैंगिक उत्पीडन जैसे गम्भीर आरोप लगाए थेजिस पर संज्ञान लेने के बजाय याची को ही बर्खास्त कर दिया गया।     
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Chandan Srivastava
9935571970
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