लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी के बर्खास्त कुलसचिव जितेंद्र सिंह की याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव से याची को दिए गए नोटिस के सम्बंध में जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया है.
न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष के वकीलों को अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि याची को नोटिस अवधि का भुगतान कब किया गया है. वहीं याची की अधिवक्ता नूतन ठाकुर का कहना है कि 8 जनवरी 2020 को याची की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई व उसे अगले दिन बलपूर्वक कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया.
आरोप लगाया गया है कि याची ने कार्यवाहक कुलपति अम्बर दुबे द्वारा गलत ढंग से वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ठेका में अनियमितता व लैंगिक उत्पीड़न जैसे गम्भीर आरोप लगाए थे, जिस पर संज्ञान लेने के बजाय याची को ही बर्खास्त कर दिया गया.