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अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

अयेाध्या में बनने वाले श्रीराम एयरपोर्ट (Shri Ram Airport Ayodhya) के लिए अवध विश्वविद्यालय की जमीन बिना अनुमति लेने पर केंद्र व राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

श्रीराम एयरपोर्ट
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Published : May 26, 2022, 9:18 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने अयेाध्या में बनने वाले श्रीराम एयरपोर्ट (Shri Ram Airport Ayodhya) के लिए डॉ. राम मनेाहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (Dr Ram Manehar Lohia Avadh University) की जमीन बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के लेने पर केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी सम्बंधित विभागों से जवाब तलब किया है.

न्यायालय ने जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के एक छात्र ओम प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

याची की ओर से दलील दी गई कि वह विश्वविद्यालय के हक की बात कर रहा है. उसका कहना था कि अयेाध्या में श्रीराम एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की काफी जमीन ले ली है. लेकिन सरकार ने इसके लिए विश्वविद्यालय से कोई अनुमति भी नहीं ली. राज्य सरकार ने मात्र उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति लेकर ऐसा कर लिया है.

इसे भी पढ़ें-5530 करोड़ से सुधरेगी प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, गांवों में खर्च होंगे 1 हजार करोड़

याची की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 के तहत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को ही जमीन प्रदान करने सम्बंधी केाई निर्णय लेने का अधिकार है. न्यायालय ने याचिका को सुनने के बाद प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने अयेाध्या में बनने वाले श्रीराम एयरपोर्ट (Shri Ram Airport Ayodhya) के लिए डॉ. राम मनेाहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (Dr Ram Manehar Lohia Avadh University) की जमीन बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के लेने पर केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी सम्बंधित विभागों से जवाब तलब किया है.

न्यायालय ने जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के एक छात्र ओम प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

याची की ओर से दलील दी गई कि वह विश्वविद्यालय के हक की बात कर रहा है. उसका कहना था कि अयेाध्या में श्रीराम एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की काफी जमीन ले ली है. लेकिन सरकार ने इसके लिए विश्वविद्यालय से कोई अनुमति भी नहीं ली. राज्य सरकार ने मात्र उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति लेकर ऐसा कर लिया है.

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याची की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 के तहत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को ही जमीन प्रदान करने सम्बंधी केाई निर्णय लेने का अधिकार है. न्यायालय ने याचिका को सुनने के बाद प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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