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भाजपा नेता की बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामलाः मेवालाल गौतम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित - mayawati

22 जुलाई 2016 को भाजपा नेता की मां ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर व मेवालाल सहित बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवाती को भी नामजद किया था.

मेवालाल गौतम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
मेवालाल गौतम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
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Published : Sep 14, 2021, 10:43 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2016 में भाजपा नेता की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. साथ ही न्यायालय ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस मामले की सुनवाई मात्र एमपी-एमएलए कोर्ट ही कर सकती है.


यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने बसपा नेता मेवालाल गौतम की याचिका पर दिया. मेवालाल गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने बहस की. उन्होंने दलील दी कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया ही नहीं जा सकता क्योंकि अभियुक्त न तो यह जानते थे कि जिस भाजपा नेता के विरुद्ध वे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी कोई बेटी भी है और न ही कोई भी शब्द भाजपा नेता की बेटी के समक्ष कहे गए.

वहीं याचिका का सरकारी वकील ने विरोध किया. सरकारी वकील ने दलील दी कि ट्रायल के दौरान इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.


क्या है मामला
मामले की एफआईआर 22 जुलाई 2016 को भाजपा नेता की मां ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर व मेवालाल सहित बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवाती को भी नामजद किया था. एफआईआर के मुताबिक 20 जुलाई 2016 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में उन्हें, उनकी बेटी, उनकी बहू व नातिन तथा उनके परिवार की सभी महिलाओं को गालियां दी व अपशब्द कहे, जबकि इसके दूसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र को मां व बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया. वर्ग और जातीय उन्माद भड़काते हुए भीड़ को हिंसा के लिए उत्तेजित किया व उनके पुत्रे की 12 वर्षीय बेटी के लिए खुलेआम अमर्यादित नारे लगाए.

पढ़ें- राजा महेंद्र प्रताप ने AMU के लिए दी थी सिर्फ एक एकड़ जमीन, बीजेपी लोगों को कर रही गुमराह : सपा सांसद डॉ. एसटी हसन

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2016 में भाजपा नेता की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. साथ ही न्यायालय ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस मामले की सुनवाई मात्र एमपी-एमएलए कोर्ट ही कर सकती है.


यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने बसपा नेता मेवालाल गौतम की याचिका पर दिया. मेवालाल गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने बहस की. उन्होंने दलील दी कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया ही नहीं जा सकता क्योंकि अभियुक्त न तो यह जानते थे कि जिस भाजपा नेता के विरुद्ध वे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी कोई बेटी भी है और न ही कोई भी शब्द भाजपा नेता की बेटी के समक्ष कहे गए.

वहीं याचिका का सरकारी वकील ने विरोध किया. सरकारी वकील ने दलील दी कि ट्रायल के दौरान इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.


क्या है मामला
मामले की एफआईआर 22 जुलाई 2016 को भाजपा नेता की मां ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर व मेवालाल सहित बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवाती को भी नामजद किया था. एफआईआर के मुताबिक 20 जुलाई 2016 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में उन्हें, उनकी बेटी, उनकी बहू व नातिन तथा उनके परिवार की सभी महिलाओं को गालियां दी व अपशब्द कहे, जबकि इसके दूसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र को मां व बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया. वर्ग और जातीय उन्माद भड़काते हुए भीड़ को हिंसा के लिए उत्तेजित किया व उनके पुत्रे की 12 वर्षीय बेटी के लिए खुलेआम अमर्यादित नारे लगाए.

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