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लखनऊ: डीजीपी चयन प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार - dgp selection process

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची के संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार को होगी.

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लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jan 24, 2020, 9:16 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची के संबंध में दाखिल इस याचिका की सुनवाई अब सोमवार को होगी. शुक्रवार को सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता रखेंगे, लिहाजा मामले में अगली तिथि तय कर दी जाए.

अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है. याची की ओर से अगली सुनवाई तक डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया.

ये भी पढ़ें- लखनऊ: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी के गौरवशाली इतिहास को किया याद

याची की अधिवक्ता के अनुसार वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी शेष है. याची की ओर से इसे प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है. याचिका में राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची के संबंध में दाखिल इस याचिका की सुनवाई अब सोमवार को होगी. शुक्रवार को सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता रखेंगे, लिहाजा मामले में अगली तिथि तय कर दी जाए.

अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है. याची की ओर से अगली सुनवाई तक डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया.

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याची की अधिवक्ता के अनुसार वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी शेष है. याची की ओर से इसे प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है. याचिका में राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है.

डीजीपी चयन प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार
मामले की सुनवाई सोमवार को
महाधिवक्ता रखेंगे सरकार का पक्ष
विधि संवाददाता
लखनऊ
। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची के सम्बंध में दाखिल इस याचिका की सुनवाई अब सोमवार को होगी। शुक्रवार को सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता रखेंगे, लिहाजा मामले में अगली तिथि नियत कर दी जाए। अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। याची की ओर से अगली सुनवाई तक डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया
    यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने
डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर पारित किया। याची की अधिवक्ता के अनुसार वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी शेष है याची की ओर से इसे प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया गया है  याचिका में राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है

 
     


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Chandan Srivastava
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