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लखनऊ: हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अंतिम संस्कार की इजाजत दी

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल पर उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने आदेश दिया है कि बुधवार को उसे जेल से पूरी सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए और अंतिम संस्कार के बाद वापस जेल ले आया जाए.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला
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Published : Jul 30, 2019, 2:27 PM IST

लखनऊ : उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने यह फैसला सुनाया. पीड़िता के चाचा ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला.

हाईकोर्ट ने अंतिम संस्कार में जाने की दी मंजूरी

  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल पर उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए अनुमति दे दी है.
  • पीड़िता के चाचा ने पत्नी के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
  • प्रार्थना पत्र में 48 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म बेल दिये जाने की मांग की गई थी.
  • न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
  • हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बुधवार को उसे जेल से पूरी सुरक्षा से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए औऱ अंतिम संस्कार के बाद जेल वापस लाया जाए.
  • पीड़िता के चाचा को एक आपराधिक मुकदमे में दोष सिद्ध किया गया है.
  • इसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की हुई है.
  • रविवार को हुए रायबरेली सड़क हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी.

लखनऊ : उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने यह फैसला सुनाया. पीड़िता के चाचा ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला.

हाईकोर्ट ने अंतिम संस्कार में जाने की दी मंजूरी

  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल पर उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए अनुमति दे दी है.
  • पीड़िता के चाचा ने पत्नी के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
  • प्रार्थना पत्र में 48 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म बेल दिये जाने की मांग की गई थी.
  • न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
  • हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बुधवार को उसे जेल से पूरी सुरक्षा से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए औऱ अंतिम संस्कार के बाद जेल वापस लाया जाए.
  • पीड़िता के चाचा को एक आपराधिक मुकदमे में दोष सिद्ध किया गया है.
  • इसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की हुई है.
  • रविवार को हुए रायबरेली सड़क हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी.
उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की मंजूर। न्यायमूर्ति मोहम्मद एफए खान की बेंच ने जेल, पुलिस व जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि कल उसे जेल से पूरी सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए व अंतिम संस्कार के बाद वापिस जेल में दाखिल किया जाए। 
उक्त आदेश पीड़िता के चाचा की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है। प्रार्थना पत्र में 48 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म बेल दिये जाने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के चाचा को एक आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्ध किया गया है जिसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की हुई है। उक्त अपील में ही शॉर्ट टर्म बेल की प्रार्थना पत्र दाखिल की गई थी। 
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