ETV Bharat / state

हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम और आयोग के रिक्त पद भरने का दिया आदेश - लखनऊ

उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए हाई कोर्ट ने एक जून तक का समय दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति करें.

etv bharat
लखनऊ बेंच
author img

By

Published : Jan 16, 2020, 11:36 PM IST

लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 1 जून तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन कर लेने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने वर्ष 2018 में दाखिल एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

इसे भी पढ़ें- सीपीए सम्मेलन की मेजबानी करना गौरव का विषय: सीएम योगी

याचिका में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने के पूर्व दाखिल की गई थी. लिहाजा न्यायालय ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन शीघ्र और सम्भव हो तो 1 जून तक कर लिया जाए.

लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 1 जून तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन कर लेने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने वर्ष 2018 में दाखिल एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

इसे भी पढ़ें- सीपीए सम्मेलन की मेजबानी करना गौरव का विषय: सीएम योगी

याचिका में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने के पूर्व दाखिल की गई थी. लिहाजा न्यायालय ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन शीघ्र और सम्भव हो तो 1 जून तक कर लिया जाए.

1 जून तक उपभोक्ता फोरम व आयोग के रिक्त पद भरने के निर्देश
विधि संवाददाता
लखनऊ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 1 जून तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन कर लेने का निर्देश दिया है यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने वर्ष 2018 में दाखिल एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया याचिका में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने के पूर्व दाखिल की गई थी लिहाजा न्यायालय ने आदेश दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन शीघ्रता से व सम्भव हो तो 1 जून तक कर लिया जाए


--
Chandan Srivastava
9935571970
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.