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जजों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी सुनवाई

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Published : Jun 8, 2021, 7:47 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल कर जजों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की गई है. न्यायालय ने उक्त जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष पेश करने के आदेश दिये हैं.

लखनऊ हाईकोर्ट
लखनऊ हाईकोर्ट

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल कर न्यायमूर्तिगणों, न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और उनके स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की गई है. न्यायालय ने उक्त जनहित याचिका को कोविड महामारी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष पेश करने के आदेश दिये हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी की याचिका पर दिया है. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई कर रही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का आदेश

वहीं हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति ने भी 20 मई को एक आदेश पारित करते हुए कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी मामलों को उसी डिविजन बेंच के समक्ष पेश करने को कहा था. इसे देखते हुए न्यायालय ने लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक को वर्तमान याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, लिस्टिंग को भी आदेश दिया है कि वह वर्तमान याचिका को उक्त डिविजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. उल्लेखनीय है कि कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प का भी मामला न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही भेज दिया था.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल कर न्यायमूर्तिगणों, न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और उनके स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की गई है. न्यायालय ने उक्त जनहित याचिका को कोविड महामारी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष पेश करने के आदेश दिये हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी की याचिका पर दिया है. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई कर रही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का आदेश

वहीं हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति ने भी 20 मई को एक आदेश पारित करते हुए कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी मामलों को उसी डिविजन बेंच के समक्ष पेश करने को कहा था. इसे देखते हुए न्यायालय ने लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक को वर्तमान याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, लिस्टिंग को भी आदेश दिया है कि वह वर्तमान याचिका को उक्त डिविजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. उल्लेखनीय है कि कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प का भी मामला न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही भेज दिया था.

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