लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती के मामले में सरकार से पूछा है कि अर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है या नहीं. कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील के आग्रह पर खास तौर पर सरकार से निर्देश लेकर 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा है कि निर्धारित फार्म में इस कोटे का कॉलम है या नहीं.
न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने यह आदेश दीपिका मिश्रा की याचिका पर दिया. याचिका में ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित फार्म में जिक्र न होना कहा गया है. याची के अधिवक्ता बृजेश कुमार तिवारी का कहना कि आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सहायिकाओं की भर्ती होनी है. इसके लिए 29 जनवरी शासनादेश में ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण देने का भी प्रावधान था.
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इसके बाद मांगे गए ऑनलाइन आवेदनों के प्रोफार्मा में ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग का कोई कॉलम नहीं है. यानी इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. याची ने कहा कि मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मा में ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग का कोई कॉलम नहीं है. वहीं सरकारी वकील ने मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए कुछ समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने सरकार से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा है.