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सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयु सीमा निर्धारण की तिथि हाईकोर्ट ने तीन साल पीछे की - लखनऊ ताजा समाचार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयु सीमा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने अभ्यर्थियों की आयु सीमा के निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2018 निर्धारित की है. इससे पहले यह तिथि 1 जुलाई 2021 थी.

हाईकोर्ट
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Published : Jul 15, 2021, 10:28 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में होने जा रही एसआई भर्ती में आयु सीमा निर्धारण के विवाद पर अंतरिम आदेश देते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने अभ्यर्थियों की आयु सीमा के निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2018 निर्धारित की है. इससे पहले यह तिथि 1 जुलाई 2021 थी. यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने अभिषेक मिश्रा व दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया.

याचियों की ओर से दलील दी गयी कि 23 मार्च 2021 को एसआई भर्ती के लिए निकाले गये विज्ञापन में आयु सीमा निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2021 के अनुसार वे अधिकतम आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं. जबकि 24 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये हलफनामे के बावजूद 2018, 2019 व 2020 में भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला गया. यदि इन वर्षों में भर्ती विज्ञापन निकाला गया होता तो याचियों के समक्ष अधिकतम आयु सीमा की समस्या न आती. दलील दी गयी कि वर्ष 2017 से 2021 तक के सभी पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च 2021 के विज्ञापन में आवेदन आमंत्रित किये गए हैं.

याचिका का राज्य सरकार के अधिवक्ता ने विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन सम्बंधित नियमों को ध्यान में रखकर ही जारी किया गया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2018 को मानते हुए जिन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पायी जाये, उनके आवेदन स्वीकार किये जाएं. हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 होने के कारण यह अंतरिम राहत प्रदान की जा रही है. वर्तमान याचिका पर अंतिम फैसले तक याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें - रिश्तेदार को परेशान करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में होने जा रही एसआई भर्ती में आयु सीमा निर्धारण के विवाद पर अंतरिम आदेश देते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने अभ्यर्थियों की आयु सीमा के निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2018 निर्धारित की है. इससे पहले यह तिथि 1 जुलाई 2021 थी. यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने अभिषेक मिश्रा व दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया.

याचियों की ओर से दलील दी गयी कि 23 मार्च 2021 को एसआई भर्ती के लिए निकाले गये विज्ञापन में आयु सीमा निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2021 के अनुसार वे अधिकतम आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं. जबकि 24 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये हलफनामे के बावजूद 2018, 2019 व 2020 में भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला गया. यदि इन वर्षों में भर्ती विज्ञापन निकाला गया होता तो याचियों के समक्ष अधिकतम आयु सीमा की समस्या न आती. दलील दी गयी कि वर्ष 2017 से 2021 तक के सभी पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च 2021 के विज्ञापन में आवेदन आमंत्रित किये गए हैं.

याचिका का राज्य सरकार के अधिवक्ता ने विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन सम्बंधित नियमों को ध्यान में रखकर ही जारी किया गया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा निर्धारण की तिथि 1 जुलाई 2018 को मानते हुए जिन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पायी जाये, उनके आवेदन स्वीकार किये जाएं. हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 होने के कारण यह अंतरिम राहत प्रदान की जा रही है. वर्तमान याचिका पर अंतिम फैसले तक याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे.

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