ETV Bharat / state

10 राज्यसभा सदस्यों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने वाराणसी के प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर पहली सुनवाई के बाद पारित किया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ
author img

By

Published : Dec 18, 2020, 9:08 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने वाराणसी के प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर पहली सुनवाई के बाद पारित किया.

याचिका में दो नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए 10 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था. नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताई गई थी.

याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है. यह भी कहा गया कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थीं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से सिर्फ याची के नामांकन पत्र को खारिज किया है.

उक्त याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(सी) व धारा 100 (डी)(1) में उल्लेखित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने प्रतिवादी बनाए गए राज्यसभा सदस्यों को नोटिस जारी किया है.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने वाराणसी के प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर पहली सुनवाई के बाद पारित किया.

याचिका में दो नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए 10 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था. नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताई गई थी.

याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है. यह भी कहा गया कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थीं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से सिर्फ याची के नामांकन पत्र को खारिज किया है.

उक्त याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(सी) व धारा 100 (डी)(1) में उल्लेखित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने प्रतिवादी बनाए गए राज्यसभा सदस्यों को नोटिस जारी किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.