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NEET-2020 की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने की खारिज

NEET-2020 के सफल अभ्यर्थियों बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Dec 11, 2020, 10:58 PM IST

लखनऊ: NEET-2020 की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. न्यायालय ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट विचार कर चुके हैं. इसके पूर्व 11 नवम्बर को याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार समेत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया था.

याचिका में क्या कहा गया था

यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने सालिहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया था कि नीट-2020 की उत्तर पुस्तिका जारी करने के पश्चात 27 सितंबर को एक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. जिसके बाद याचियों ने दो प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां भेजीं. याचियों का दावा था कि बुकलेट नंबर जी-4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तरों में गलती है. याचियों का कहना है कि प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 में दिया गया था, जबकि उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर माना गया है. इसी प्रकार प्रश्न संख्या 148 का विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है, लेकिन उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर बताया गया है.

कोर्ट ने क्या कहा


न्यायालय ने मामले पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि किसी उत्तर पर जब आपत्ति उठाई जाती है तो इसे उस विषय के एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है. यदि एक्सपर्ट सम्बंधित प्रश्न और उत्तर में कोई कमी नहीं पाता है तो यह न्यायालय सम्बंधित प्रश्न-उत्तर अथवा उत्तर पुस्तिका के शुद्धता का परीक्षण मात्र इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ अभ्यर्थी सम्बंधित उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं. न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भी याचियों के आपत्तियों पर आईआईटी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने विचार किया है व उत्तर पुस्तिका को सही पाया है.

लखनऊ: NEET-2020 की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. न्यायालय ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट विचार कर चुके हैं. इसके पूर्व 11 नवम्बर को याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार समेत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया था.

याचिका में क्या कहा गया था

यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने सालिहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया था कि नीट-2020 की उत्तर पुस्तिका जारी करने के पश्चात 27 सितंबर को एक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. जिसके बाद याचियों ने दो प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां भेजीं. याचियों का दावा था कि बुकलेट नंबर जी-4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तरों में गलती है. याचियों का कहना है कि प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 में दिया गया था, जबकि उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर माना गया है. इसी प्रकार प्रश्न संख्या 148 का विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है, लेकिन उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर बताया गया है.

कोर्ट ने क्या कहा


न्यायालय ने मामले पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि किसी उत्तर पर जब आपत्ति उठाई जाती है तो इसे उस विषय के एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है. यदि एक्सपर्ट सम्बंधित प्रश्न और उत्तर में कोई कमी नहीं पाता है तो यह न्यायालय सम्बंधित प्रश्न-उत्तर अथवा उत्तर पुस्तिका के शुद्धता का परीक्षण मात्र इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ अभ्यर्थी सम्बंधित उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं. न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भी याचियों के आपत्तियों पर आईआईटी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने विचार किया है व उत्तर पुस्तिका को सही पाया है.

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