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अकबरनगर ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई कल, कोर्ट में 26 याचिकाएं दाखिल कर दी गई है चुनौती - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुकरैल नदी पर कथित अवैध कब्जा कर (Akbarnagar demolition case) बसाए गए अकबर नगर में मकानों को ध्वस्तीकरण पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 20, 2023, 8:02 PM IST

Updated : Dec 20, 2023, 8:17 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुकरैल नदी पर कथित अवैध कब्जाकर बसे अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी. मंडलायुक्त, चेयरमैन एलडीए में ध्वस्तीकरण के विरुद्ध दायर अपीलें 15 दिसंबर को खारिज कर दिए जाने के पश्चात प्रभावित लोगों ने पुनः हाईकोर्ट की शरण ली है.

दाखिल की जा चुकी हैं 26 याचिकाएं : मामले में कुल 26 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें से दो सुहेल हैदर अल्वी व शकील अहमद की याचिकाएं सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ के समक्ष क्रमशः 33वें और 35वें नंबर पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं. याचियों के अधिवक्ता काजिम इब्राहिम ने बताया कि 'बाकी की याचिकाएं भी गुरुवार की पूरक सूची में सूचीबद्ध की जा सकती हैं.'

20 दिसम्बर तक के लिए लगा दी थी रोक : उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने हमीदुल बारी, सुहेल हैदर अल्वी, शकील अहमद, विष्णु स्वरूप चौरसिया, अनवर अली व मो. सैफ खान की याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए, अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 20 दिसम्बर तक के लिए रोक लगा दी थी. इसी के साथ न्यायालय ने चेयरमैन, एलडीए को भी आदेश दिया था कि वह 14 दिसम्बर को इस सम्बंध में उनके समक्ष दाखिल अपीलों पर सुनवाई करें. 14 दिसंबर को अपीलों पर सुनवाई के उपरांत 15 दिसंबर को पारित अपने निर्णय में चेयरमैन ने कहा है कि 'अपीलार्थियों द्वारा निर्माण स्थल के स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका और न ही प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया गया. आदेश में आगे कहा गया कि राज्य सरकार की सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण किए गए हैं, जिनका शमन भी नहीं किया जा सकता है. चेयरमैन ने अपीलों को खारिज करते हुए अपने आदेश में यह भी कहा है कि विहित प्राधिकारी, एलडीए द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करते हुये गुण दोष पर मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है.'

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुकरैल नदी पर कथित अवैध कब्जाकर बसे अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी. मंडलायुक्त, चेयरमैन एलडीए में ध्वस्तीकरण के विरुद्ध दायर अपीलें 15 दिसंबर को खारिज कर दिए जाने के पश्चात प्रभावित लोगों ने पुनः हाईकोर्ट की शरण ली है.

दाखिल की जा चुकी हैं 26 याचिकाएं : मामले में कुल 26 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें से दो सुहेल हैदर अल्वी व शकील अहमद की याचिकाएं सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ के समक्ष क्रमशः 33वें और 35वें नंबर पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं. याचियों के अधिवक्ता काजिम इब्राहिम ने बताया कि 'बाकी की याचिकाएं भी गुरुवार की पूरक सूची में सूचीबद्ध की जा सकती हैं.'

20 दिसम्बर तक के लिए लगा दी थी रोक : उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने हमीदुल बारी, सुहेल हैदर अल्वी, शकील अहमद, विष्णु स्वरूप चौरसिया, अनवर अली व मो. सैफ खान की याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए, अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 20 दिसम्बर तक के लिए रोक लगा दी थी. इसी के साथ न्यायालय ने चेयरमैन, एलडीए को भी आदेश दिया था कि वह 14 दिसम्बर को इस सम्बंध में उनके समक्ष दाखिल अपीलों पर सुनवाई करें. 14 दिसंबर को अपीलों पर सुनवाई के उपरांत 15 दिसंबर को पारित अपने निर्णय में चेयरमैन ने कहा है कि 'अपीलार्थियों द्वारा निर्माण स्थल के स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका और न ही प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया गया. आदेश में आगे कहा गया कि राज्य सरकार की सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण किए गए हैं, जिनका शमन भी नहीं किया जा सकता है. चेयरमैन ने अपीलों को खारिज करते हुए अपने आदेश में यह भी कहा है कि विहित प्राधिकारी, एलडीए द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करते हुये गुण दोष पर मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है.'

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Last Updated : Dec 20, 2023, 8:17 PM IST
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