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प्रभात गुप्ता हत्याकांडः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली - हाईकोर्ट का फैसला

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार व एक अन्य अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मंत्री अजय मिश्रा टेनी
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Published : Oct 17, 2022, 9:05 PM IST

लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार व एक अन्य अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई. मंत्री की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण सम्बंधी उनके प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति ने खारिज कर दिया था, जो अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. इस आधार पर सोमवार को भी सुनवाई टालने की मांग की गई. वहीं मामले के वादी राजीव गुप्ता की ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की जाने की जानकारी दी गई, जो अब मंत्री की अपील के साथ ही सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पेश हो सकती है. इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर पारित किया.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को मामला जब सुनवाई के लिए आया तो गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील को इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग को मुख्य न्यायमूर्ति ने 24 अगस्त को खारिज कर दिया था. मुख्य न्यायमूर्ति के 24 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई, जिसके चार सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए पेश होने की सम्भावना है.


उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दिया था, वहीं मृतक के भाई ने भी उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया हुआ है.

इसे भी पढ़ें-केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने की मुकदमा स्थानांतरण की मांग

लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार व एक अन्य अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई. मंत्री की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण सम्बंधी उनके प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति ने खारिज कर दिया था, जो अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. इस आधार पर सोमवार को भी सुनवाई टालने की मांग की गई. वहीं मामले के वादी राजीव गुप्ता की ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की जाने की जानकारी दी गई, जो अब मंत्री की अपील के साथ ही सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पेश हो सकती है. इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर पारित किया.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को मामला जब सुनवाई के लिए आया तो गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील को इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग को मुख्य न्यायमूर्ति ने 24 अगस्त को खारिज कर दिया था. मुख्य न्यायमूर्ति के 24 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई, जिसके चार सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए पेश होने की सम्भावना है.


उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दिया था, वहीं मृतक के भाई ने भी उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया हुआ है.

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