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पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों पर सख्त HC, राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट की तलब - लखनऊ की ख़बर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों को गम्भीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है.

पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों पर सख्त HC
पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों पर सख्त HC
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Published : Jul 14, 2021, 7:10 PM IST

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है. पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के सचिव को भी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के साथ विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति ए के श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहीं अनीता की याचिका पर पारित किया है. जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से कुछ दिनों पहले दाखिल उक्त याचिका में सत्ताधारी दल की प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों पर दबाव डाले जाने का आरोप स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर लगाया गया था. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निष्पक्ष चुनाव के आदेश दिए थे. लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि वो चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें- हवलदार को हेड कांस्टेबल के समान वेतनमान देने का मामला, HC ने यूपी के प्रमुख सचिव होमगार्ड को दिए निर्देश

इस बार की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मतदान के दिन क्या घटनाएं हुईं और इस संबंध में जो भी तथ्य हैं, सभी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सचिव, चुनाव आयोग को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि आयोग के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पटेल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था. लिहाजा इस हलफनामे में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाए.

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है. पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के सचिव को भी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के साथ विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति ए के श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहीं अनीता की याचिका पर पारित किया है. जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से कुछ दिनों पहले दाखिल उक्त याचिका में सत्ताधारी दल की प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों पर दबाव डाले जाने का आरोप स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर लगाया गया था. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निष्पक्ष चुनाव के आदेश दिए थे. लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि वो चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी.

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इस बार की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मतदान के दिन क्या घटनाएं हुईं और इस संबंध में जो भी तथ्य हैं, सभी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सचिव, चुनाव आयोग को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि आयोग के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पटेल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था. लिहाजा इस हलफनामे में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाए.

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