लखनऊ: अब नया वाहन खरीदने पर शोरूम में डीलर कस्टमर से किसी भी रूप में हैंडलिंग चार्ज वसूल नहीं करेगा. अगर कोई डीलर ऐसा करता है और इसकी शिकायत परिवहन विभाग को मिलती है, तो डीलर पर कार्रवाई होगी. अभी तक हैंडलिंग चार्ज के नाम पर 50 रुपये से लेकर दो सौ रुपये तक शोरूम पर कस्टमर से वसूले जाते थे. जबकि परिवहन विभाग ने इसे काफी पहले ही समाप्त कर दिया था. हालांकि हैंडलिंग चार्ज वसूले जाने के पीछे भी परिवहन विभाग की ही लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ही इस पर कभी ध्यान नहीं दिया. अब नए एक्ट में साफतौर पर जब यह बात सामने आई तो परिवहन विभाग के अधिकारी जागे हैं.
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नया वाहन खरीदने पर नहीं लिया जाएगा हैंडलिंग चार्ज
नया वाहन खरीदने पर किसी भी शोरूम में वाहन की फाइल बनाने से लेकर आरटीओ कार्यालय तक फाइल ले जाने के नाम पर डीलर 50 रुपये से लेकर दो सौ रुपये तक की वसूली करते हैं. दो पहिया वाहन के लिए 50 रुपये तो चार पहिया वाहन के लिए दो सौ रुपये लिए जाते हैं, जबकि वर्ष 2012 में ही एक मामले में न्यायालय ने साफतौर पर यह आदेश जारी किए थे कि किसी भी कीमत पर वाहन स्वामी से नया वाहन खरीदने पर हैंडलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा.
पिछले सात सालों से वाहन स्वामियों से वसूला जा रहा हैंडलिंग चार्ज
रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स के अलावा अलग से कुछ भी वसूल नहीं किया जा सकता. उस समय परिवहन विभाग ने बाकायदा शोरूम मालिकों को इसके लिए पत्र भी भेजा था, लेकिन उसके बाद विभाग ने ही किसी भी तरह की कार्रवाई करने में रुचि नहीं ली तो डीलर पहले की ही तरह हैंडलिंग चार्ज वसूलते रहे. पिछले सात साल से शोरूम पर वाहन स्वामियों से हैंडलिंग चार्ज वसूला जाता रहा है, लेकिन अब विभाग ने एक बार फिर इस ओर ध्यान दिया है. शायद अब शोरूम मालिक वाहन स्वामी से हैंडलिंग चार्ज नहीं वसूल पाएंगे.
रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स के अलावा कोई भी डीलर वाहन स्वामी से नया वाहन खरीदने पर हैंडलिंग चार्ज एक रुपये भी नहीं वसूल सकता है. वर्ष 2012 में ही उच्च न्यायालय ने इसके आदेश दिए थे. इसके खिलाफ एक याचिका को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से शोरूम मालिक ऐसा करते रहे. अब ऐसा नहीं हो पाएगा. कोई सूचना मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी.
-गंगाफल, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर